संभल में 5 दिनों बाद फिर इंटरनेट सेवा शुरू : 30 नवंबर तक बाहरी नेता और अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक जारी

30 नवंबर तक बाहरी नेता और अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक जारी
UPT | संभल में 5 दिनों बाद फिर इंटरनेट सेवा शुरू

Nov 29, 2024 18:05

संभल में हिंसा पर नियंत्रण पाने के लिए इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था, जो कि पांच दिनों के बाद फिर से शुरू कर दी गई...

Nov 29, 2024 18:05

Sambhal News : उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद में हुए हिंसक घटनाक्रम में तीन लोगों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इस हिंसा पर नियंत्रण पाने के लिए इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था, जो कि पांच दिनों के बाद फिर से शुरू कर दी गई। हिंसा के मद्देनजर, जुमे की नमाज के दौरान पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था। शाही मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे और नमाज से पहले मस्जिद तथा उसके आसपास सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। हालांकि, नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।

यह भी पढ़ें- संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : निचली अदालत को कोई भी एक्शन न लेने की दी हिदायत

बाहरी नेता और अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक जारी
संभल जिले में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने मुख्य रास्तों पर कड़ी निगरानी और तैनाती की है। इसके अलावा, संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। जिले में 30 नवंबर तक बाहरी नेताओं और अन्य व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, जिले के अधिकांश क्षेत्रों में माहौल शांत है, लेकिन जामा मस्जिद इलाके में विशेष रूप से शांति का वातावरण बना हुआ है।



पुलिस ने मुख्य रास्तों पर की सुरक्षा तैनाती
संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था बनी हुई है और सुरक्षा बैठकें पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है और लोगों ने शांति से जुमे की नमाज अदा की है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सभी नागरिकों का सहयोग मिल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत की गई है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश
संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निचली अदालत को संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई नहीं करने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने और इसे दुरुस्त करने की हिदायत भी दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि अब इस मामले में कोई भी कार्रवाई केवल हाईकोर्ट के निर्देश पर ही की जा सकेगी।

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