बह करीब 10 बजे टीम संभल पहुंची और अपनी कार्यवाही शुरू की। प्रशासन ने न्यायिक आयोग के लिए मस्जिद परिसर में समुचित व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती की है।
शाही मस्जिद विवाद का होगा खुलासा : संभल पहुंची न्यायिक आयोग की टीम, सर्वे के दौरान हुई हिंसा की करेगी जांच
Dec 01, 2024 11:31
Dec 01, 2024 11:31
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जांच शुरू
जांच टीम के आने के साथ ही प्रशासन ने मस्जिद और आस-पास के क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत कर दिया है। सुबह करीब 10 बजे टीम संभल पहुंची और अपनी कार्यवाही शुरू की। प्रशासन ने न्यायिक आयोग के लिए मस्जिद परिसर में समुचित व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती की है।
स्वतंत्र रूप जांच की जाएगी
मुरादाबाद मंडल के आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि आयोग स्वतंत्र रूप से अपनी जांच करेगा और प्रशासन उनकी सहायता के लिए तत्पर रहेगा। उन्होंने कहा, “हमारा कर्तव्य है कि जांच टीम को हरसंभव मदद और सुरक्षा प्रदान करें। संभल की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, और आयोग की प्रक्रिया के अनुसार ही आगे के कदम उठाए जाएंगे।”
जांच के चार प्रमुख बिंदु
- हिंसा के पीछे की साजिश : क्या यह घटना सुनियोजित थी?
- पुलिस सुरक्षा व्यवस्था : क्या हिंसा के दौरान सुरक्षा के प्रबंध पर्याप्त थे?
- हिंसा के कारण और परिस्थितियां : यह जानने की कोशिश की जाएगी कि किस वजह से यह हिंसा भड़की।
- भविष्य के लिए उपाय : ऐसी घटनाओं को दुबारा होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
जांच समिति में विशेषज्ञों का चयन
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संवेदनशील मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड हाईकोर्ट जज देवेंद्र अरोड़ा कर रहे हैं। उनके साथ रिटायर्ड आईपीएस और पूर्व डीजीपी एके जैन तथा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल हैं। इन विशेषज्ञों की टीम सुनिश्चित करेगी कि जांच निष्पक्ष और विस्तृत हो।
संभल शाही मस्जिद विवाद
विवाद तब शुरू हुआ जब हरिहर मंदिर के अस्तित्व के दावे को लेकर शाही जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया गया। कोर्ट कमिश्नर की टीम ने 19 नवंबर को पहला और 24 नवंबर को दूसरा सर्वे किया। दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को इस मामले में दखल देते हुए कहा कि जब तक मस्जिद कमेटी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं होती, ट्रायल कोर्ट में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।
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