सांसद ने पहले दो नोटिसों की अवधि समाप्त होने के बाद ध्वस्तीकरण से बचने के लिए एक महीने का समय मांगा था, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग...
संभल हिंसा : सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ तीसरा नोटिस जारी, मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज
Jan 02, 2025 11:43
Jan 02, 2025 11:43
सांसद ने एक महीने का समय मांगा था
सांसद ने पहले दो नोटिसों की अवधि समाप्त होने के बाद ध्वस्तीकरण से बचने के लिए एक महीने का समय मांगा था, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग को अस्वीकार करते हुए 14 दिसंबर को दूसरा नोटिस जारी किया था। अब 28 दिसंबर को एसडीएम संभल वंदना मिश्रा की ओर से सात दिन का तीसरा नोटिस जारी किया गया है। जिसकी मियाद 4 जनवरी तक रहेगी।
1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया
इससे पहले सांसद जियाउर्रहमान बर्क और उनके पिता ममलूकुर्र्हमान बर्क के खिलाफ 24 नवंबर को हिंसा भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद छह महीने पुरानी गाड़ी दुर्घटना की फिर से जांच शुरू कराई गई और सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला भी दर्ज किया गया। साथ ही सांसद पर 1.91 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया।
14 दिसंबर को भी जारी हुआ था नोटिस
दीपा सराय में सांसद द्वारा बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण के मामले में पहले 5 दिसंबर को पहला नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में 12 दिसंबर को अवधि पूरी होने पर सांसद के अधिवक्ता ने एक महीने का समय मांगा था, लेकिन प्रशासन ने 14 दिसंबर को दूसरा नोटिस जारी कर दिया था।
फिर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
इसके अलावा 13 और 15 मकानों में तलाशी अभियान चलाया गया। जिसमें बिजली चोरी और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि तीसरे नोटिस की तामील शनिवार को करा दी जाएगी। सांसद को दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
शुक्रवार का दिन सांसद जियाउर्रहमान बर्क के लिए अहम
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। बर्क ने संभल हिंसा मामले में FIR को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। शुक्रवार सुबह 11:00 बजे तक याचिका पर सुनवाई की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी।
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