दिल्ली शराब नीति मामला : सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, 31 मई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, 31 मई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत
UPT | मनीष सिसोदिया

May 21, 2024 21:07

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने की...

May 21, 2024 21:07

New Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना यह फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद मंगलवार को हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया और सत्ता का दुरुपयोग करने की आशंका के चलते जमानत याचिका खारिज कर दी।

सुरक्षित रखा था फैसला
बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 मई को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि यह मामला सत्ता के दुरुपयोग का है। सिसोदिया का मकसद ऐसी शराब नीति तैयार करना था, जिससे कुछ विशेष लोगों को फायदा हो और उन्हें कुछ मुनाफा मिलता रहे। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, "याचिकाकर्ता की ऐसी शराब नीति डिजाइन करने की इच्छा करते ही भ्रष्टाचार शुरू हो गया था।" कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और कई लोगों ने उनके खिलाफ बयान दिया है, इसलिए यह संभावना नहीं नकारी जा सकती कि वे जमानत पर बाहर आकर इन लोगों पर दबाव बना सकते हैं और उनसे बयान बदलवा सकते हैं।

सबूतों से छेड़छाड़ की जताई आशंका
न्यायालय ने कहा कि इस मामले में जो सबूत सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि सिसोदिया ने अपने मुताबिक नतीजे दिखाने के लिए पब्लिक फीडबैक में छेड़छाड़ की। सिसोदिया ने अपनी ही बनाई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि सिसोदिया ने फैसला लेने की प्रक्रिया के साथ समझौता किया। सिसोदिया ने सीबीआई केस में जमानत का ट्रिपल टेस्ट पास नहीं किया क्योंकि उन्होंने वे दो मोबाइल फोन, जो वे इस्तेमाल करते थे, पेश नहीं किए थे और उन्होंने इन फोन के डैमेज होने का दावा किया था। न्यायालय ने आशंका जताई कि सिसोदिया सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

31 मई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत
बता दें कि इससे पहले 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। सिसोदिया लगभग 15 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

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