भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ऑनलाइन खाद्य पदार्थों की डिलीवरी को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है।
FSSAI का बड़ा फैसला : अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर होगा नियंत्रण, 45 दिन से कम एक्सपायरी वाले उत्पादों की रोक
Dec 16, 2024 14:27
Dec 16, 2024 14:27
एफएसएसएआई के सख्त निर्देश
एफएसएसएआई ने हाल ही में एक बैठक के दौरान सभी एफबीओ से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर किसी भी खाद्य वस्तु के बारे में ऐसा दावा न करें जो उस वस्तु के लेबल पर मौजूद न हो। एफबीओ को खाद्य उत्पादों की लेबलिंग और डिस्प्ले नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, एफबीओ को अपने डिलीवरी ब्वॉय को साफ-सफाई के उचित मानकों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करने की भी सलाह दी गई है। साथ ही, उन्हें उपभोक्ताओं को एफएसएसएआई लाइसेंस, विक्रेता का पंजीकरण और साफ-सफाई रेटिंग जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करनी होगी।
डिलीवरी ब्वॉय के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य
एफएसएसएआई का यह कदम ऑनलाइन खाद्य पदार्थों की डिलीवरी में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अहम पहल है। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया भी सरल बनाई जा रही है। अब उपभोक्ता अपनी शिकायतों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज कर सकेंगे, जिससे शिकायतों का त्वरित समाधान संभव होगा।
ई-जागृति एप की शुरुआत
इसी कड़ी में, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक नया एप 'ई-जागृति' शुरू करने की योजना बनाई है, जिसका उद्घाटन आगामी 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस पर हो सकता है। इस एप के माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायतें वर्चुअली दर्ज कर सकेंगे, और उनकी सुनवाई भी ऑनलाइन होगी। इस पोर्टल के संचालन से उपभोक्ताओं को जिला उपभोक्ता अदालतों और फोरमों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे उनका समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे और शिकायतों के निपटान में गति आएगी।
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