किसी इमरजेंसी में आपको पता चलता है कि पैसे कितने जरूरी होते हैं। क्योंकि इमरजेंसी में बचत की याद तो आती है और बचत हो तो काम भी आता है। बचत वो जो आपके पीएफ अकाउंट...
जरूरत की खबर : बिना किसी दिक्कत के PF अकाउंट से निकालें लाख रुपये, बस इतना सा करना है काम
May 18, 2024 19:37
May 18, 2024 19:37
फिर किसी इमरजेंसी में आपको पता चलता है कि पैसे कितने जरूरी होते हैं। क्योंकि इमरजेंसी में बचत की याद तो आती है और बचत हो तो काम भी आता है। बचत वो जो आपके पीएफ अकाउंट में होता है। वहीं, जो आपने हर महीनें अपनी कमाई के कटवाकर बचाया होता हैं।
ऑटो क्लेम सॉल्यूशन
वैसे तो पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। मगर कई बार एडवांस निकालने में देरी हो जाती है। आगे से ऐसा नहीं होगा क्योंकि ईपीएफओ (EPFO) ने ऑटो क्लेम सॉल्यूशन शुरू किया है। जिसमें अब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आईटी सिस्टम के जरिए ही अब ऑटोमैटिक तरीके से क्लेम को सेटल कर दिया जाएगा।
शादी-ब्याह हो या कोई जरूरी काम
ऑटो मोड के जरिए सेटलमेंट की प्रोसेस तो साल 2020 में कोविड के दौरान ही शुरू कर दी गई थी। मगर तब सिर्फ बीमारी के समय में ही पैसा निकाल सकते थे। पर अब शिक्षा (Education), शादी और घर (Housing) खरीदने के लिए भी पैसा निकाला जा सकता है। शादी वाले केस में तो बहन या भाई की शादी के लिए भी एडवांस फंड निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने ऑटो मोड के जरिए क्लेम सेटलमेंट की राशि को भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है।
एडवांस फंड निकालने के लिए कुछ शर्ते भी तय की गई हैं। इनको भी जान लीजिए
- अगर आप बीमारी के कारण ईपीएफओ का एडवांस क्लेम करना चाहते हैं तो इसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।
- नियमों के मुताबिक आप बीमारी के लिए 6 महीने की बेसिक सैलरी और DA या कर्मचारी के योगदान पर मिलने वाले ब्याज जो भी कम हो उसे निकाल सकते हैं।
- मेडिकल खर्च के लिए एडवांस क्लेम करने की स्थिति में आपको डॉक्टर या कंपनी द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- घर या शादी के खर्च के लिए एडवांस क्लेम करना चाहते हैं तो आपको कम से कम ईपीएफओ मेंबर बने 7 साल से अधिक का वक्त पूरा होना जरूरी है।
- दोनों के लिए एडवांस क्लेम करने पर आप जमा राशि पर मिले ब्याज की 50 फीसदी अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं।
- शादी के खर्च के लिए निकाले गए पैसों को आप सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं।
- घर खरीदने और रिनोवेशन के लिए ईपीएफ से एडवांस क्लेम कर सकते हैं।
- घर खरीदने के लिए एडवांस क्लेम करने के लिए आपको कम से कम 5 वर्ष बतौर ईपीएफ मेंबर पूरा करना आवश्यक है।
- घर खरीदने के लिए आप 24 महीने की बेसिक सैलरी और डीए और रिनोवेशन के लिए 36 महीने की बेसिक सैलरी और डीए क्लेम कर सकते हैं।
- ईपीएफओ विड्रॉल के लिए आपको फॉर्म 31 ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।
- ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। UAN और पासवर्ड जरूरी है।
- ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम सेक्शन को सेलेक्ट करना होगा।
- पैसे निकालने की वजह भी बतानी होगी।
- बैंक अकाउंट को वेरिफाई करके बैंक अकाउंट के चेक की एक कॉपी या पासबुक अपलोड करनी होगी।
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