पुष्पा 2 के हीरो को नहीं मिला वीआईपी ट्रीटमेंट : अल्लू अर्जुन को जेल में ही काटनी पड़ी रात, तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

अल्लू अर्जुन को जेल में ही काटनी पड़ी रात, तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
UPT | जेल से रिहा हुए अल्लू अर्जुन

Dec 14, 2024 11:41

तेलंगाना हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रदान की है लेकिन आदेश देर से पहुंचने के कारण उन्हें एक रात जेल में बितानी पड़ी। अभिनेता को शुक्रवार को हैदराबाद पुलिस ने एक महिला की मौत के मामले...

Dec 14, 2024 11:41

New Delhi : सुपरहिट फिल्म पुष्पा 2 के हीरो और दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अल्लू अर्जुन की जेल से रिहाई हो गई है। उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रदान की है लेकिन आदेश देर से पहुंचने के कारण उन्हें एक रात जेल में बितानी पड़ी। अभिनेता को शुक्रवार को हैदराबाद पुलिस ने एक महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार किया था।

जेल में बिना किसी वीआईपी सुविधा के गुजारी रात
सूत्रों के अनुसार जेल में अल्लू अर्जुन को कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई। उनका कैदी नंबर 7697 था और उन्होंने अन्य कैदियों की तरह व्यवहार सहा। अभिनेता ने जेल के फर्श पर सोकर रात बिताई और रात का खाना भी नहीं खाया। सुबह उनकी रिहाई के बाद जब वह अपने घर पहुंचे तो उन्होंने कहा, "मैं कानून का सम्मान करता हूं।"

क्या है मामला?
चार दिसंबर की रात हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2: द रूल के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ में 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी। इस हादसे में उनका आठ वर्षीय बेटा भी घायल हो गया। महिला के परिवार ने अभिनेता उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। चिक्कड़पल्ली पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 105 और 118 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को अल्लू अर्जुन को उनके हैदराबाद स्थित आवास से गिरफ्तार किया और निचली अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

हाईकोर्ट का आदेश और वकीलों की नाराजगी
तेलंगाना हाईकोर्ट ने शनिवार को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, अदालत का आदेश समय पर जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचा। जिसके कारण अभिनेता को चंचलगुडा जेल में एक रात बितानी पड़ी। अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने रिहाई में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने मीडिया से कहा, "हाईकोर्ट का आदेश स्पष्ट था। जैसे ही आदेश जेल अधिकारियों को मिलता है, आरोपी को तुरंत रिहा करना चाहिए। यह एक अवैध हिरासत का मामला है और हम इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे।"

आगे की सुनवाई 25 जनवरी को
तेलंगाना हाईकोर्ट ने अभिनेता को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी, 2025 को निर्धारित की है। अल्लू अर्जुन ने अदालत से प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया है।

अल्लू अर्जुन का बयान
रिहाई के बाद अल्लू अर्जुन ने कहा, "मैं न्यायपालिका और कानून का सम्मान करता हूं। मैं इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं और पीड़ित परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं।"

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