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अरविंद केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित : सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, ईडी ने किया विरोध

सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, ईडी ने किया विरोध
UPT | अरविंद केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित

May 07, 2024 15:33

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। केजरीवाल ने कोर्ट से चुनाव प्रचार की इजाजत मांगी थी। ईडी ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नेताओं को आम लोगों से अलग नहीं माना जाना चाहिए

May 07, 2024 15:33

Short Highlights
  • केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित
  • कोर्ट ने ईडी से किए तीखे सवाल
  • 21 मार्च से जेल में हैं केजरीवाल
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। केजरीवाल ने कोर्ट से चुनाव प्रचार की इजाजत मांगी थी। ईडी ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नेताओं को आम लोगों से अलग नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला नहीं दिया है। समय की कमी के चलते कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम अंतिम आदेश देने से पहले अक्सर अंतरिम आदेश देते हैं। हम इस बात पर नहीं जा रही कि वह राजनीतिक व्यक्ति हैं या नहीं। हम केवल यह देख रहे हैं कि केस सही है या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उन्हें बतौर मुख्यमंत्री आधिकारिक कामकाज की अनुमति नहीं होगी। चुनाव का मौसम है. ये असाधारण स्थिति है. वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं. इनके खिलाफ कोई केस भी नहीं है।
 
केजरीवाल के वकील ने दी दलील
याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल आतंकवादी नहीं है। वह कानून नहीं तोड़ने वाले हैं, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इस पर ईडी की तरफ से कहा गया कि नेताओं के लिए मामले अपवाद नहीं होने चाहिए।  क्या चुनाव में प्रचार करना जरूरी है? वहीं कोर्ट ने ईडी की जांच पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि दो सालों से जांच चल रही है. ये किसी भी जांच एजेंसी के लिए सही नहीं है कि दो सालों तक इस तरह जांच चले।

21 मार्च से जेल में हैं केजरीवाल
अरविंद  केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। ईडी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। ईडी ने आज कोर्ट में कहा कि अगर हम शुरुआत में ही केजरीवाल के बारे में पूछना और उनकी जांच शुरू कर देते तो गलत लगता। केस को समझने में समय लगता है. बातों की पुष्टि करनी होती है।

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