यूपी न्यूज : RLD विधायक गुड्डू चौधरी को कोर्ट ने सुनाई 2 महीने की सजा, अर्थदंड नहीं देने पर इतने दिन जेल में रहना होगा

RLD विधायक गुड्डू चौधरी को कोर्ट ने सुनाई 2 महीने की सजा, अर्थदंड नहीं देने पर इतने दिन जेल में रहना होगा
UPT | RLD विधायक गुड्डू चौधरी

Mar 31, 2024 20:35

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा से आरएलडी (RLD) विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू चौधरी को कोर्ट ने शनिवार को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले...

Mar 31, 2024 20:35

Short Highlights
  • 2022 में किया था आचार संहिता का उल्लंघन
  • कोर्ट ने 1100 रुपये अर्थदंड भी लगाया
UP News : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा से आरएलडी (RLD) विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू चौधरी को कोर्ट ने शनिवार को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 2 माह की कैद और 1100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा।

2022 में किया था आचार संहिता का उल्लंघन
कोर्ट ने आरएलडी विधायक प्रदीप चौधरी को 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन और कोविड के नियमों का पालन न करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने कुछ घंटे बाद विधायक को बंधपत्र पर जमानत दे दी। वहीं अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 फरवरी 2022 को सुबह 10.15 बजे सादाबाद के आरएलडी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू ने गांव अरोठा में करीब 100 से अधिक लोगों के साथ चुनाव प्रचार किया था। इसी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के अलावा कोविड-19 के नियम का उल्लंघन मानते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था।

1100 रुपये अर्थदंड की सजा
 इस मामले में विधायक प्रदीप उर्फ गुड्डू चौधरी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट इंद्रेश के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने इस मामले में विधायक प्रदीप उर्फ गुड्डू चौधरी को धारा-188 और 269 तहत दोषी माना। न्यायालय ने विधायक को दो माह की कैद और 1100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर विधायक को अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई। लेकिन सजा सुनने के कुछ घंटो बाद ही आरएलडी विधायक को इस मामले में जमानत भी मिल गई।

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