इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर की ड्यूटी कर रहे वरिष्ठ अध्यापकों को हेडमास्टर पद का वेतन एरियर समेत भुगतान करने का निर्देश दिया…
Prayagraj News : हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापकों को हेडमास्टर पद का वेतन देने का दिया आदेश
May 21, 2024 17:37
May 21, 2024 17:37
- अध्यापकों को हेड मास्टर पद पर कार्य करने की तिथि 31 मई 2014 से एरियर समेत भुगतान करने का निर्देश दिया है।
- प्रदेश सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया
- याचीगण का हेड मास्टर के पद पर नियमित चयन नहीं हुआ था।
जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने त्रिपुरारी दुबे वह अन्य अध्यापकों की तरफ से दाखिल याचिका को मंजूर करते हुए आदेश दिया। अध्यापकों की तरफ से दायर की गई थी याचिका मामले के अनुसार याची व अन्य अध्यापकों की नियुक्ति सहायक अध्यापक के रूप में हुई थी। बाद में वे अपर प्राइमरी स्कूल में बतौर सीनियर टीचर काम कर रहे हैं। इन टीचरों का कहना है कि स्कूल में हेड मास्टर की नियुक्ति न होने के कारण उनसे हेडमास्टर का काम तो लिया जा रहा है परंतु वेतन टीचर का ही दिया जा रहा है। याचिका में कहा गया था वे बतौर हेड मास्टर 31 मई 2014 से काम कर रहे हैं।
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