इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने सचिव गृह पर गलत तरीके से गुंडा एक्ट लगाने का आरोप लगा है...
इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ सख्त : गलत तरीके से गुंडा एक्ट लगाने पर सचिव पर कार्रवाई, 30 हजार रुपये का जुर्माना
![गलत तरीके से गुंडा एक्ट लगाने पर सचिव पर कार्रवाई, 30 हजार रुपये का जुर्माना](https://image.uttarpradeshtimes.com/upt-thumbnail-94-73122.jpg)
May 15, 2024 15:53
May 15, 2024 15:53
- प्रमुख सचिव के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना
- फिरोजाबाद जिले का है मामला
प्रमुख सचिव गृह पर लगाया जुर्माना
दरअसल, याची के खिलाफ दो मुकदमे और एक बीट रिपोर्ट दर्ज है। जिसमें एक संपत्ति विवाद और दूसरा व्यावसायिक लेनदेन में केस दर्ज किया था। जहां प्रमुख सचिव ने अपराधिक मामले के आधार पर गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही की। इसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट ने गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही करने पर प्रमुख सचिव गृह पर तीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने लगाई फटकार
इस मामले में कोर्ट ने कहा कि लोकशांति के लिए खतरा बन चुके आदतन अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाती है। गलत तरीके से गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की।
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