कानपुर आईआईटी की एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मोहसिन खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश : एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, IIT कानपुर की छात्रा ने रेप का आरोप लगाया

Dec 19, 2024 15:37
Dec 19, 2024 15:37
क्या है मामला?
एसीपी मोहसिन खान पर आरोप है कि उन्होंने कानपुर आईआईटी की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने आरोप लगाया कि एसीपी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस मामले में छात्रा की शिकायत के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
हाईकोर्ट में सुनवाई
एसीपी मोहसिन खान ने इस मामले में हाईकोर्ट का रुख किया और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका दायर की। हाईकोर्ट में उनके पक्ष की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने की। उन्होंने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं तथा यह मामला पूरी तरह से दुर्भावना पूर्ण है।
हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और तर्कों को सुनने के बाद मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि मामले की पूरी जांच जारी रहेगी और इसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी करे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मोहसिन खान को इस दौरान जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
छात्रा और उसके परिवार ने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। इस मामले में उनके वकील का कहना है कि आरोपी के प्रभावशाली पद के चलते न्याय मिलने में कठिनाई हो सकती है।
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मामला आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र का है। माहुल कस्बे में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के एक दिन बाद 22 फरवरी 2022 को माहुल कस्बे में स्थित देशी शराब के ठेके पर छापा मारकर पुलिस ने चार पेटी मिलावटी शराब बरामद की थी। और पढ़ें