स्कूल के पास खुले शराब के ठेके खिलाफ आवाज उठाने वाले 5 साल के मासूम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पूरा मामला जानने बाद इस शराब की दुकान के...
Prayagraj News : पांच साल के बच्चे की मांग पर हाईकोर्ट का आदेश, स्कूल के पास नहीं खुलेगा ठेका...
May 08, 2024 11:00
May 08, 2024 11:00
- कानपुर में स्कूल के पास ठेके के खिलाफ मासूम की याचिका पर हाईकोर्ट का निर्देश।
- एमआर जयपुरिया स्कूल के पास 30 साल पुराने ठेके को हटाने की मांग पर मुहर।
- हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस शराब की दुकान का नवीनीकरण नहीं होगा।
क्या था पूरा मामला
कानपुर के आजाद नगर के एमआर जयपुरिया स्कूल में एलकेजी में पढ़ने वाले अर्थव ने अपने स्कूल के पास खुले शराब के ठेके पास से गुजरने में परेशानी होती थी। जिसको लेकर उसने ये बात अपने माता पिता और स्कूल के टीचर तक को बताई थी। उसके बाद कानपुर के डीएम से लेकर मुख्यमंत्री के पोर्टल तक इसके खिलाफ शिकायत की गई थी। लेकिन, कोई कार्रवाई न होने पर अर्थव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास की अदालत ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 5 वर्षीय अर्थव की याचिका पर आदेश कि शराब की दुकान का नवीनीकरण निरस्त किया जाए।
हाईकोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों के नहीं सुनने पर जवाब तलब किया कि यह ठेका स्कूल से 30 मीटर दायरे में है। दुकान भी सुबह 7 बजे खुल जाती है। इसी वक्त स्कूल भी खुलता है। पीने वाले लोग हुड़दंग करते हैं। इस पर कोर्ट ने इन अधिकारियों से जवाब तलब किया है। प्रमुख सचिव आबकारी, आबकारी कमिश्नर, डीएम कानपुर, जिला आबकारी अधिकारी कानपुर और शराब की दुकान के लाइसेंसधारक ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ हाईकोर्ट में 5 साल के अर्थव ने तर्क दिया कि आबकारी नियमों के मुताबिक, विद्यालय के 50 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती है।
आबकारी ने कहा 30 मीटर दायरे के नियम लागू नहीं होते
आबकारी विभाग ने कोर्ट में दिए जवाब में कहा कि शराब का ठेका 30 साल पुराना है। और इसके मालिक ज्ञानेंद्र कुमार 30 साल से इसका नवीनीकरण करा रहे हैं। जबकि स्कूल 2019 में खुला है। जिसकी वजह से 50 मीटर दायरे वाला नियम उन पर लागू नहीं होता है। लेकिन, कोर्ट ने 5 साल के अर्थव की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि स्कूल भले ही बाद में खुला, लेकिन जब शराब का ठेका 30 मीटर दायरे में आ गया था। तो उसका नवीनीकरण नहीं करना चाहिए था। इसलिए इसका नवीनीकरण निरस्त किया जाए।
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