Pratapgarh News : डीएम ने निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के साथ की बैठक, दिए ये निर्देश

डीएम ने निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के साथ की बैठक, दिए ये निर्देश
UPT | राजनैतिक दलों के साथ की बैठक करते डीएम।

Oct 25, 2024 23:23

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया कि निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 29 अक्टूबर...

Oct 25, 2024 23:23

Short Highlights
  • दावे/आपत्तियां प्राप्त करने लिए 09, 10, 23 व 24 नवम्बर को चलाया जायेगा विशेष अभियान।
  • जनपद में 29 अक्टूबर से प्रारम्भ होगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम : डीएम
Pratapgarh News : जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराये जाने के निर्देश दिये गये है जिसमें मतदाता सूची को अद्यावधिक किया जायेगा, मतदाता के नाम व प्रविष्टियों की त्रुटियों को शुद्ध किया जायेगा।

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उन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया कि निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 29 अक्टूबर को किया जायेगा, दावे/आपत्तियां 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक प्राप्त की जायेंगी। पुनरीक्षण अवधि में दावे/आपत्त्यिं को प्राप्त किये जाने के लिए विशेष अभियान 09 नवम्बर (शनिवार), 10 नवम्बर (रविवार) , 23 नवम्बर (शनिवार) व 24 नवम्बर (रविवार) को चलाया जायेगा। दावे/आपत्तियों की जांच/निस्तारण 24 दिसम्बर 2024 तक किया जायेगा। उन्होने बताया कि दावे/आपत्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 (सोमवार) को किया जायेगा। 

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उन्होंने बताया कि अर्हता दिनांक 01.01.2025 को ऐसे व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हो या पूर्ण कर लिये हो वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए मतदान केन्द्रों/मतदेय स्थलों पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारियों या बूथ लेबिल आफिसर के साथ या सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय (तहसील कार्यालय) में प्रारूप-6 जमा कर सकते है। निर्वाचक नामावली में अंकित प्रवृष्टियों को अपमार्जित हेतु प्रारूप-7 का प्रयोग किया जायेगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली में अंकित प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों को शुद्ध कराये जाने के लिए जैसे नाम, पिता/पति का नाम, आयु, मकान नम्बर गलत दर्ज है वह मतदाता प्रारूप-8 भरकर पासपोर्ट आकार का कलर फोटो लगाकर पदाभिहित अधिकारियों या बूथ लेबिल आफिसर के पास या सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को आलेख्य प्रकाशन के प्रयोगार्थ समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची उपलब्ध करायी जायेगी, मतदाता सूची को गहनता से अपने-अपने अधीनस्थ बूथ लेबिल ऐजेन्टों के माध्यम से दिखवा लिया जाये, यदि कोई त्रुटि या किसी अर्ह मतदाता का नाम सम्मिलित करने से छूट गया हो तो दिनांक 29 अक्टूबर से प्रारम्भ हो रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान आवेदन पत्र भरवाकर मतदाता सूची को अद्यावधिक कराने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

बैठक में ये लोग रहे मौजूद
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) त्रिभुवन विश्वकर्मा, कांग्रेस पार्टी के नीरज त्रिपाठी, सपा से अब्दुल कादिर, मो0 वासिक खान व गौरव यादव, बसपा से अश्वनी, अपना दल (एस) से ज्ञानेन्द्र वर्मा, आम आदमी पार्टी से भास्कर तिवारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

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