प्रयागराज के अटाला बवाल के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को संभल हिंसा पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले गिरफ्तार किया गया था।लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दे दिया है।
Prayagraj News : संभल मामले में भड़काऊ पोस्ट करने के आरोपी जावेद पंप को हाईकोर्ट से मिली जमानत
Nov 27, 2024 23:29
Nov 27, 2024 23:29
शांतिभंग में चालान कर भेजा था जेल
पुलिस का आरोप है कि संभल में हुए बवाल को लेकर उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट की थी। जिसके चलते पुलिस को उसके पोस्ट की जानकारी मिलते ही करेली पुलिस ने तत्काल घेरेबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शांतिभंग में उसका चालान कर उसे जेल भेज दिया। इस मामले में जावेद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने जावेद की गिरफ्तारी को अवैध बताया। दलील दी कि जावेद को गलत तरीके से जेल में रखा गया है।
जावेद पंप के मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने जावेद की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। जिसमें कहा गया था 50 हजार की दो जमानत लगाने पर जावेद पंप को छोड़ दिया जाएगा। मोहम्मद जावेद ने दो जमानत देने पर उसे जेल से छोड़ दिया गया है।
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