उत्तर प्रदेश सरकार को संभल हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वाराणसी के सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. आनंद शंकर तिवारी ने अपनी जनहित याचिका को वापस ले लिया...
संभल हिंसा मामले में यूपी सरकार को HC से राहत : सोशल एक्टिविस्ट ने वापस ली याचिका, न्यायिक जांच जारी
Dec 04, 2024 15:47
Dec 04, 2024 15:47
भविष्य में नई याचिका का विकल्प
जैसे ही याचिका वापस ली गई, हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी प्रकार के दखल से इंकार कर दिया। न्यायिक आयोग ने संभल में जाकर अपनी जांच शुरू कर दी है और अब हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि याचिका की मांग पहले ही मान ली गई है, ऐसे में इस पर कोई और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी कि अगर वह न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होते, तो वे बाद में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं।
कोर्ट ने क्या कहा
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जस्टिस अश्विनी मिश्र और जस्टिस गौतम चौधरी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि न्यायिक आयोग ने अपनी जांच शुरू कर दी है, अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रहा।
दूसरी याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई
इस बीच, संभल हिंसा से जुड़ी दूसरी जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। दिल्ली की संस्था एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने यह याचिका दायर की थी और इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस के कोर्ट में होनी थी। हालांकि, तकनीकी कारणों के चलते आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले की सुनवाई कल नई बेंच में होगी।
अन्य याचिका पर भी कल हो सकती है सुनवाई
इसके अलावा, महाराष्ट्र की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट की जनहित याचिका पर भी कल सुनवाई होने की संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से संभल मामले में दखल नहीं देने का निर्णय यूपी सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि इससे सरकार को मामले में कोई और कानूनी चुनौती नहीं आएगी।
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