इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। जहां जुबैर ने गाजियाबाद पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस महेश चंद्र...
यति नरसिंहानंद और मोहम्मद जुबैर विवाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने सुनवाई से खुद को किया अलग, नई बेंच का होगा गठन
Dec 03, 2024 17:05
Dec 03, 2024 17:05
लगातार दूसरी बेंच ने सुनवाई से किया इनकार
यह दूसरी बार है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार किया है। इससे पहले भी एक बेंच ने खुद को अलग कर लिया था। अब इस प्रकरण के लिए हाईकोर्ट में नई बेंच का गठन किया जाएगा। इस घटनाक्रम के बाद जुबैर और यति नरसिंहानंद के मामले में अगली सुनवाई बाद में होगी।
जुबैर पर धार्मिक समूहों के बीच भड़काने का आरोप
मोहम्मद जुबैर पर आरोप है कि उन्होंने 3 अक्टूबर को यति नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट की थी। इस क्लिप को लेकर यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी ने शिकायत दर्ज कराई। जिसमें जुबैर पर धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया गया।
जानिए पूरा मामला
यह मामला तब शुरू हुआ जब यति नरसिंहानंद गिरि ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया। इस बयान का वीडियो जुबैर ने सोशल मीडिया पर साझा किया। जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जुबैर ने इस एफआईआर को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में जुबैर ने तर्क दिया है कि उनके द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो केवल सूचनात्मक है और इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था। इसके विपरीत शिकायतकर्ता का दावा है कि जुबैर की पोस्ट ने धार्मिक समुदायों के बीच तनाव बढ़ाया है।
नई बेंच के गठन की आवश्यकता
हाईकोर्ट की दूसरी बेंच के भी अलग होने के बाद अब मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया जाएगा। जुबैर और यति नरसिंहानंद के बीच का यह विवाद सोशल मीडिया से शुरू होकर कानूनी दायरे में आ चुका है और अब इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि नई बेंच क्या रुख अपनाती है।
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