आचार संहिता उल्लंघन मामला : राज्यमंत्री कपिल देव ने कोर्ट में किया सरेंडर, इस दिन होगी अगली सुनवाई

राज्यमंत्री कपिल देव ने कोर्ट में किया सरेंडर, इस दिन होगी अगली सुनवाई
UPT | कपिल देव अग्रवाल

Sep 13, 2024 19:06

पांच घंटे की न्यायिक हिरासत के बाद, अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। इस मामले में राज्यमंत्री को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलकों पर छोड़ा गया है और अगली सुनवाई 27 सितंबर को तय की गई है...

Sep 13, 2024 19:06

Short Highlights
  • राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज
  • कोर्ट में किया सरेंडर
  • 27 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
Muzaffarnagar news : विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में फंसे राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। पांच घंटे की न्यायिक हिरासत के बाद, अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। इस मामले में राज्यमंत्री को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलकों पर छोड़ा गया है और अगली सुनवाई 27 सितंबर को तय की गई है।

यह है मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11 जनवरी 2022 को शहर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टिल्ला में एक सभा का आयोजन किया गया था। इसके अगले दिन पुलिस ने कपिल देव अग्रवाल समेत पांच लोगों के खिलाफ आचार संहिता, आपदा प्रबंधन और महामारी अधिनियम उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया। इस आरोप के तहत ये सभी लोग कानून की धारा 188 और अन्य प्रावधानों के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं।



वायरल वीडियो की जांच में सामने आया सच
वहीं शहर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर जोगिंदर पाल सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच में पता चला कि सभा के आयोजन में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था। 11 जनवरी 2022 को राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, भाजपा महामंत्री राधे वर्मा, जिला उपाध्यक्ष अजय सागर, शेखर राजपूत और सुंदर सोम ने मिलकर सभा आयोजित की थी, जो कि कानून के खिलाफ था। इस मामले में कोर्ट में पेश न होने पर चार सितंबर को सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।

27 सितंबर को अगली सुनवाई
इस मामले में नौ सितंबर को अन्य आरोपी राधे वर्मा, अजय सागर, शेखर राजपूत और सुंदर सोम ने अदालत में पेश होकर अपनी जमानत कराई थी। अब शुक्रवार को राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। जहां न्यायिक हिरासत में पांच घंटे बिताने के बाद, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब, अगली सुनवाई की तारीख 27 सितंबर को निर्धारित की गई है।

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