कोरोना महामारी में लगाई गई वैक्सीन से हो रहे साइड इफेक्ट को लेकर दाखिल परिवाद में गुरुवार को सुनवाई टल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत में दाखिल इस याचिका में प्रधानमंत्री...
Varanasi News : पीएम समेत 28 के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली, अब 10 जून को होगी पेशी...
May 23, 2024 18:23
May 23, 2024 18:23
ये है पूरा मामला
युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व अधिवक्ता विकास सिंह ने अपने अधिवक्ता गोपाल कृष्ण के जरिए कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी, उसके चेयरमैन, सीईओ, एस्ट्रोजेन कंपनी, और उसके चेयरमैन समेत सभी 28 विपक्षियों ने आपस में मिलीभगत करते हुए बिना किसी परीक्षण के कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनाई और लोगों को भय दिखाकर लोगों को जबरन वैक्सीन लगाई गई और उससे लाभ अर्जित की गई। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री को उस लाभ में हिस्सेदार बनाते हुए उन्हें चंदे के रूप में लाभांश दिया गया। यह भी आरोप है कि विपक्षीगणों द्वारा यह जानते हुए कि इस दवा का साइड इफेक्ट्स होगा, लोगों को जान बूझकर मौत के मुंह में धकेला गया।
पीड़ितों को मुआवजे की मांग
इस मामले की जानकारी होने पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष द्वारा याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायहित और लोकहित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी 28 विपक्षीगण को बतौर अभियुक्त तलब कर उन्हे दंडित किया जाय। साथ ही यह भी मांग की गई है कि इस मामले में जितने भी लोग इस दवा के साइड इफेक्ट से पीड़ित हैं, सभी को क्षतिपूर्ति दिलाई जाय।
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