मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने के सर्वेक्षण के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में किसी भी प्रकार के सर्वेक्षण पर रोक लगा रखी है।
ज्ञानवापी विवाद : वजूखाने के सर्वे की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, शिवलिंग को छोड़ अन्य हिस्सों के सर्वेक्षण की अपील
Dec 10, 2024 10:02
Dec 10, 2024 10:02
मुस्लिम पक्ष ने जताया विरोध
मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने के सर्वेक्षण के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में किसी भी प्रकार के सर्वेक्षण पर रोक लगा रखी है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत में यह दलील दी कि इस रोक के चलते सर्वेक्षण कराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने वजूखाने के सर्वेक्षण को विवादित परिसर के धार्मिक चरित्र को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने कहा है कि यह सर्वेक्षण यह समझने में मदद करेगा कि वजूखाने के अन्य हिस्सों में क्या कोई धार्मिक महत्व का निर्माण या अवशेष मौजूद है।
शिवलिंग को लेकर विवाद
पिछले साल हाईकोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। उस याचिका में शिवलिंग की उत्पत्ति और उसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता की जांच के लिए कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी। अब वादिनी राखी सिंह की ओर से दाखिल नई याचिका में शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के अन्य हिस्सों का सर्वेक्षण कराने की अपील की गई है। याचिका के अनुसार, वजूखाने के अन्य हिस्सों का सर्वेक्षण कराए जाने से विवादित परिसर के धार्मिक स्वरूप को समझने में मदद मिलेगी। अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने यह याचिका दाखिल की है।
पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष को निराशा
गत माह हिंदू पक्ष को वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) के फास्ट ट्रैक कोर्ट से झटका लगा था, जब अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वेक्षण कराने की उनकी मांग को खारिज कर दिया था। हिंदू पक्ष ने प्रार्थना पत्र में पूरे परिसर का सर्वेक्षण कराने की अपील की थी, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था।
क्या है याचिका का उद्देश्य?
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वजूखाने का सर्वेक्षण विवादित परिसर के धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक तथ्यों को समझने में मददगार होगा। इसमें शिवलिंग को छोड़कर अन्य सभी हिस्सों की जांच कराने की मांग की गई है।
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