गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें सरकारी कार्य में हस्तक्षेप और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप से साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है...
सपा सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत : साक्ष्यों के अभाव में बरी, सरकारी कार्य में हस्तक्षेप का था आरोप
Nov 30, 2024 16:31
Nov 30, 2024 16:31
Ghazipur News : गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें सरकारी कार्य में हस्तक्षेप और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप से साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। शनिवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद अफजाल और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली।
ठोस सुबूत न मिलने पर हुए बरीअफजाल अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने कुछ समय पहले एक सरकारी काम में हस्तक्षेप और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इन आरोपों के तहत उनकी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्यों की कमी के कारण उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट में पेश किए गए सभी दस्तावेजों और गवाहों की जांच के बाद न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि इस मामले में अफजाल अंसारी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे, जिनके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया जा सके। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी कार्य में हस्तक्षेप के आरोपों के लिए कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिससे यह मामला कमजोर पड़ गया।
कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
अफजाल अंसारी के बरी होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। उन्होंने इस फैसले को न्याय की जीत बताया है। सपा नेता भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जबकि विपक्षी पार्टी ने इस पर चुप्पी साध रखी है। यह मामला गाजीपुर में उस समय चर्चा का विषय बना था, जब अफजाल अंसारी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ ही कुछ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था।
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