Jaunpur News : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना
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Jan 03, 2025 19:44

अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो‌ उमेश कुमार की अदालत ने एक वर्ष पूर्व अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए युवक को 20 वर्ष के कठोर....

Jan 03, 2025 19:44

Jaunpur News : जौनपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी को कठोर दंड दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने बुधवार को दोषी राकेश यादव को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

यह है पूरी घटना
घटना 13 दिसंबर 2023 की है, जब सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र की एक 15 वर्षीय किशोरी बकरी चराने खेत गई थी। वहां गांव का ही रहने वाला राकेश यादव ने उसे अकेला पाकर न केवल उसके साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसे बेरहमी से पीटा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। आरोपी की क्रूरता का आलम यह था कि उसने पीड़िता के मुंह में पेशाब तक कर दिया।



राकेश यादव दोषी करार 
पीड़िता की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और पीड़िता ने भी अपने बयान में पूरी घटना का विवरण दिया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय और कमलेश कुमार राय ने मामले की पैरवी की। अदालत ने सभी गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों की गहन समीक्षा के बाद राकेश यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया।

दोषी को 20 साल की सजा
न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को बीस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख पांच सौ रुपये के अर्थदंड का प्रावधान किया है। यह फैसला समाज में एक सकारात्मक संदेश देता है कि नाबालिगों के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कड़ी सजा से अन्य अपराधियों को भी सबक मिलेगा और वे ऐसे कृत्य करने से पहले सौ बार सोचेंगे।

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