Gyanvapi Case : ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में मिली पूजा की अनुमति, कोर्ट ने दिया आदेश

ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में मिली पूजा की अनुमति, कोर्ट ने दिया आदेश
UPT | ज्ञानवापी

Feb 01, 2024 12:58

ज्ञानवापी मामले में जिला जज की कोर्ट के आदेश के बाद नया मोड़ आया है। जिसके बाद हिन्दू पक्ष को व्यासजी के तहखाने में पूजा किए जाने की अनुमति मिल गई...

Feb 01, 2024 12:58

Varanasi News : ज्ञानवापी मामले में जिला जज की कोर्ट के आदेश के बाद नया मोड़ आया है। जिसके बाद हिन्दू पक्ष को व्यासजी के तहखाने में पूजा किए जाने की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें कि तहखाने में पूजा पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से बीते मंगलवार को बहस पूरी हो गई थी। जिसके बाद अदालत ने इस प्रकरण में बुधवार को अपना आदेश सुनाया। जिसके बाद आदेश की पत्रावली सुरक्षित कर ली गई है।
 
बता दें कि वादी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी और दीपक सिंह ने कोर्ट में दलील पेश की। जिसमें कहा कि जो बैरिकेडिंग नंदी जी के सामने की गई है, उसे खोलने की अनुमति दी जाए। व्यास जी के तहखाने में वर्ष 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने-जाने दिया जाए। इस पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। 

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