ज्ञानवापी मामले में जिला जज की कोर्ट के आदेश के बाद नया मोड़ आया है। जिसके बाद हिन्दू पक्ष को व्यासजी के तहखाने में पूजा किए जाने की अनुमति मिल गई...
Gyanvapi Case : ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में मिली पूजा की अनुमति, कोर्ट ने दिया आदेश
Feb 01, 2024 12:58
Feb 01, 2024 12:58
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "हिंदू पक्ष को 'व्यास का तहखाना' में पूजा करने की इजाज़त दी गई। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।" https://t.co/UEAs2hkIgx pic.twitter.com/bUekOd5ZNj
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 31, 2024
बता दें कि वादी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी और दीपक सिंह ने कोर्ट में दलील पेश की। जिसमें कहा कि जो बैरिकेडिंग नंदी जी के सामने की गई है, उसे खोलने की अनुमति दी जाए। व्यास जी के तहखाने में वर्ष 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने-जाने दिया जाए। इस पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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