Agra News : क्रिसमस और नए साल को होटलों एवं रेस्टोरेंट में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर डीएम ने जारी किए आदेश, जानें...

क्रिसमस और नए साल को होटलों एवं रेस्टोरेंट में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर डीएम ने जारी किए आदेश, जानें...
UPT | आगरा।

Dec 25, 2024 00:15

अगर आप क्रिसमस और नए साल को लेकर किसी होटल एवं रेस्टोरेंट में कोई कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है...

Dec 25, 2024 00:15

Agra News : अगर आप क्रिसमस और नए साल को लेकर किसी होटल एवं रेस्टोरेंट में कोई कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। जनपद के अगर किसी रेस्टोरेंट एवं होटल संचालक द्वारा डीएम कार्यालय से सेलिब्रेशन की अनुमति नहीं ली तो आगरा प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर सकता है। अब क्रिसमस एवं नई साल के जातियों के लिए डीएम से अनुमति लेनी अनिवार्य है, ऐसा एक आदेश डीएम कार्यालय से जारी किया गया है। अगर ऐसा पांच सितारा होटल एवं सामान्य होटल के साथ-साथ रेस्टोरेंट डीएम की अनुमति नहीं लेते हैं जेल जाने के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 
 
 
क्रिसमस तथा 31 दिसंबर को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद के समस्त होटल/रेस्टोरेंट/ डिस्को क्लब/ रुफ टॉप व अन्य में आयोजित किये जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मनोरंजन की परिभाषा से अच्छादित है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन/संचालन से पूर्व वर्णित अधिनियम के अनुसार “कोई मनोरंजन, जिस पर कर उग्रहणीय हो, चाहे वह कर भुगतान मनोरंजन करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना आयोजित/संचालित नहीं किया जाएगा“। एक जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की व्यवस्था लागू होने के कारण मनोरंजन कर के स्थान पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) देय है।
 
ये भी पढ़ें : Basti News : इंस्टाग्राम पर लड़की को मैसेज करना युवक को पड़ा महंगा, ब्वायफ्रेंड ने डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, जानें पूरा मामला

यहां करें आवेदन...
जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त होटल/रेस्टोरेंट/डिस्को क्लब/रुफ टॉप व अन्य आदि में मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किये जाने वाले स्वामियों को सूचित किया है कि क्रिसमस पर्व एवं नववर्ष की पूर्व संध्या पर मनोरंजन कार्यक्रम के संचालन किए जाने से पूर्व विभागीय ऑनलाइन पोर्टल www.up-gst.com/entertainmenttax/  पर आवेदन के साथ ही पोर्टल पर वर्णित आवश्यक अनापत्तियां एवं अभिलेख अपलोड किये जायेंगे। अनापत्तियां एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरान्त पूर्व मनोरंजन कार्यालय की आख्या के साथ वांछित अनुमति हेतु जिला मजिस्ट्रेट महोदय को पत्रावली अग्रसारित की जायेगी।
 

6 माह के कारावास अथवा अधिकतम  20 हजार रूपये का अर्थदण्ड
उपरोक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या बाधा उत्पन्न होती है तो कार्यालय सहायक मनोरंजन कर आयुक्त, कलेक्ट्रेट, आगरा से संपर्क कर सकते हैं। डीएम द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में समस्त होटल/रेस्टोरेंट/डिस्को क्लब/रुफ टॉप एवं अन्य आदि को निर्देशित किया गया है कि अपने परिसर में किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम किये जाने से पूर्व उक्त विहित प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करते हुए अधोहस्ताक्षरी की अनुमति प्राप्त कर ही कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये, उक्त वर्णित अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए 06 माह के कारावास अथवा अधिकतम  20 हजार रूपये का अर्थदण्ड अथवा दोनों किये जाने का प्राविधान है।

Also Read