शहर में अतिक्रमण की कोई कमी नहीं है, हर जगह अवैध निर्माण दिखाई दे जाते हैं आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को यह सब दिखाई नहीं
Agra News : स्वीकृत नक्शा के विपरीत अवैध निर्माण पर अब होगी सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
Sep 06, 2024 19:39
Sep 06, 2024 19:39
अवैध निर्माण पर सीधा ध्वस्तीकरण
अभी तक नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत आगरा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र में 10 प्रतिशत तक का विचलन वैध माना जाता था। इसके लिए एडीए शमन शुल्क भी वसूलता था, जिससे जुर्माना भरने के बाद अवैध निर्माण को वैधता मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किसी भी निर्माण को अब ध्वस्त किया जाएगा।
हाईकोर्ट का आदेश
इस संबंध में एडीए की सचिव श्रद्धा शांडिल्यायन ने बताया कि गाइडलाइन मिलने तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बिना स्वीकृत नक्शा के निर्माण पर कंपाउंडिंग बंद कर दी गई है। केवल उन्हीं भवनों को कंपाउंड किया जा रहा है जिनके पास स्वीकृत नक्शा नहीं है। बिना नक्शा पास किए गए अवैध निर्माण को पहले सील किया जाएगा और फिर सील तोड़ने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
अवैध निर्माणों को किया ध्वस्त
हाल ही में एडीए ने रुनकता स्थित बीएम विराट रेजीडेंसी पर कार्रवाई की, जहां अवैध कॉलोनी का निर्माण चल रहा था। आलोक अग्रवाल द्वारा विकसित की जा रही कॉलोनी में चहारदीवारी, गेट और सड़क के निर्माण को जेसीबी से उखाड़ा गया और अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इसी तरह, कालिंदी विहार के 100 फीट रोड पर प्लॉट डी-902 पर रजनी देवी और राजेश कुमार गुप्ता द्वारा सील तोड़कर अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे फिर से सील कर दिया गया है और ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी गई है।
Also Read
14 Jan 2025 08:04 PM
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर यमुना के घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए... और पढ़ें