मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी का सख्त कदम : बकाएदारों और 446 अवैध कॉलोनियों पर सीलिंग की कार्रवाई के आदेश

बकाएदारों और 446 अवैध कॉलोनियों पर सीलिंग की कार्रवाई के आदेश
UPT | एडीए की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करती मण्डलायुक्त रितु माहेश्वरी

Apr 03, 2024 00:00

मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने आगरा विकास प्राधिकरण की समीक्षा करते हुए तमाम मामलों में एडीए के अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए सख्त आदेश दिए हैं कि वह संबंधित दिशा निर्देशों को जल्द से जल्द अमल में लाएं...

Apr 03, 2024 00:00

Agra News : मंगलवार को मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में आगरा विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में नये शहर प्रोत्साहन के तहत प्रस्तावित एत्मादपुर मदरा और ककुआ-भाॅडई योजना की समीक्षा की गयी। एत्मादपुर मदरा में भूमि पर कब्जा लेने हेतु भूधारकों/किसानों के साथ अलग से बैठक करने के निर्देश दिए। वहीं ककुआ-भाॅडई योजना में सहमति के आधार पर भूमि को क्रय करने और संबंधित विभाग की पूरी टीम लगाकर एडीए के पक्ष में जल्द से जल्द बैनामे की पूर्ण कार्यवाही कराने के निर्देश दिए।
 
इस दौरान आगरा विकास प्राधिकरण के लैंड बैंक पर प्रस्तावित योजनाओं की भी समीक्षा की गयी। 100 मीटर चौड़ी इनर रिंग रोड के पास कई ऐसे लैंड पार्सल हैं, जिनका एडीए द्वारा अधिग्रहण कर किसानों को मुआवजा भी दे दिया गया है, लेकिन मौके पर कब्जा नहीं लिया गया। मंडलायुक्त ने मौके पर कब्जा लेने और शेष भूमि का अर्जन करने हेतु किसानों से बातचीत कर कब्जा लेने के निर्देश दिए हैं। न्यू यातायात नगर से संबंधित उचित जानकारी और सही स्थिति उपलब्ध न कराये जाने पर मंडलायुक्त द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। पुरानी यातायात नगर, कैटल काॅलोनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान के लिए ट्रांसपोर्टरों और डेयरी संचालकों के साथ अलग से बैठक कर उचित समाधान निकालने एवं इन योजनाओं से जुड़ी संपत्तियों की बिक्री हेतु उचित प्रयास करने के निर्देश दिए गये।
 
फतेहाबाद रोड योजना में एडीए द्वारा अर्जित की गयी लगभग 90 हेक्टेअर भूमि में से 65 हेक्टेयर भूमि स्थल का कम्पैक्ट नहीं होने पर संबंधित किसानों से बातचीत करने एवं पूर्ण अर्जित भूमि पर कब्जा लेने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं फतेहाबाद रोड़ पर एडीए के खाली पड़े कई लैंड पार्सल पर विशेष तौर पर अच्छी लोकेशन वाले लैंड पार्सल पर ग्रुप हाउसिंग, काॅमेर्सियल या अन्य किसी प्रोजेक्ट को लेकर प्लानिंग करने एवं ले आउट डिजायन करने को निर्देश दिए। इसके अलावा बोदला ग्रह विस्तार योजना में सीलिंग भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु संबंधित विभाग के साथ अलग से बैठक कर पूर्ण भूमि को अर्जित करने हेतु विकल्प तलाशने के निर्देश दिए। एडीए उपाध्यक्ष को निर्देश दिए कि एडीए की समस्त योजनाओं में कुल कितनी हेक्टेअर भूमि उपलब्ध है। कितनी भूमि पर कब्जा लेना शेष है, कब्जा लिया जाए। जिस भूमि पर कब्जा लिया जा चुका है, उसकी बिक्री हेतु प्लानिंग की जाए। सभी भूमि/संपत्तियों का आवंटन और नियोजन विभाग से मिलान कर उसकी पूरी सूची तैयार की जाए। 

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आंवटित एवं रिक्त संपत्तियों के विवरण की समीक्षा की गयी। आंवटित भूखंडों की संख्या 16534 और रिक्त की संख्या 114 बतायी गयी। आंवटित भूखंडों का वेरीफिकेशन कराने एवं रिक्त पड़ी विवादित भूखंडों की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के साथ विवाद का कारण ढूंढ़ने एवं इसमें उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गये। जितने भूखंडों के मूल्यांकन आपेक्षित हैं, उसका मूल्यांकन कराने को कहा। साथ ही रिक्त भूखंडों की नीलामी हेतु समय-समय पर जारी की जाने वाली योजनाओं की पूरी जानकारी तिथिवार तैयार करने को कहा। शू प्लाजा में रिक्त भवनों को भी इसमें शामिल करते हुए पिछली बैठक में दिए गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किराये की संपत्ति का भी मूल्यांकन कराने, किराया न देने वाले किराएदारों का आंवटन निरस्त कर कब्जा लेने एवं पुनः आवंटन कराए जाने हेतु तैयारी करने के निर्देश दिए गए। 
 
बकायेदारों के बकाए धनराशि विवरण की समीक्षा की गयी। अवगत कराया गया कि जनवरी माह में हुई पिछली बैठक के बाद से आवासीय संपत्ति में लगभग 100 बकाएदारों के आवंटन निरस्त किए गये हैं, वहीं अनावासीय में किसी का भी बकाएदार का आवंटन निरस्त नहीं किया गया। जबकि 4600 से अधिक बकाएदार हैं। बकाएदारों के खिलाफ कार्यवाही में खानापूर्ति करने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई और सभी बकाएदारों के आंवटन निरस्त की प्रक्रिया को शुरू करने निर्देश दिए। अवैध काॅलोनियों एवं प्रवर्तन अनुभाग द्वारा की जा रही लचर कार्यवाही को लेकर नाराजगी व्यक्त की गयी। शमन शुल्क वसूली में निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे रहने पर मंडलायुक्त ने स्पष्ट कहा कि कागजी कार्यवाही बंद करें। अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। वहीं एडीए द्वारा जो 664 अवैध काॅलोनियां चिन्हित की गयीं हैं उन सभी में सीलिंग की कार्यवाही की जाए। जिन अवैध काॅलोनियों में लोग नहीं रह रहे हैं उन्हें ध्वस्त किया जाए। कार्यवाही न करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ जिम्मेदारी तय करें।
 
 

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