उन्होंने समस्त संबंधित आयोजकों को आदेश भेजकर निर्देशित किया कि वे किसी भी कार्यक्रम (नव वर्ष की पूर्व संध्या, क्रिसमस इवेन्ट, मेले तथा किसी भी प्रकार के रंगा-रंगा कार्यक्रम के आयोजन, पर प्रवेश शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी देय
Meerut News : बिना मेरठ प्रशासन की सहमति के क्रिसमस और नववर्ष के कार्यक्रम पर रोक, जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी
Dec 22, 2024 10:44
Dec 22, 2024 10:44
- एडीएम मेरठ ने जारी किए आदेश
- जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति हर कार्यक्रम के लिए जरूरी
- होटलों और रेस्टोरेंट में भी कार्यक्रम के लिए अनुमति जरूरी
नववर्ष की पूर्व संध्या पर रंगा-रंग कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) सूर्य कान्त त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2024 समाप्ति की ओर है। जनपद के विभिन्न होटलों,बैंकट हॉलों में नववर्ष की पूर्व संध्या पर रंगा-रंग कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में समस्त कार्यक्रम आयोजकों,संचालकों, होटल स्वामियों,बैंक्वेट हॉल स्वामियों को सूचित किया है कि शासनादेश दिनांक 06 जनवरी 2018 के बिन्दु 5 में वर्णित संशोधित धारा-4(क)(1) में प्रावधान किया गया है कि किसी भी मनोरंजन, जिस पर कर उद्ग्रणीय हो, वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो लेकिन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नहीं किया जायेगा।
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होटल स्वामियों और रेस्टोरेंट को भेजे आदेश
उन्होंने समस्त संबंधित आयोजकों को आदेश भेजकर निर्देशित किया कि वे किसी भी कार्यक्रम (नव वर्ष की पूर्व संध्या, क्रिसमस इवेन्ट, मेले तथा किसी भी प्रकार के रंगा-रंगा कार्यक्रम के आयोजन, पर प्रवेश शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी देय है) आदि के आयोजन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट महोदय से उक्त आयोजन की अनुमति राज्यकर विभाग (पूर्व मनोरंजन कर विभाग) के माध्यम से प्राप्त किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
उल्लंघन होने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने के पूर्व यथासमयावधि राज्य कर विभाग (पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय कक्ष सं0-13 कलेक्ट्रेट मेरठ) में अपना आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुमति प्राप्त करें। अन्यथा उक्त का उल्लंघन होने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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