आगरा के कमला नगर में 22 दिसंबर 1993 की सुबह करीब 6 बजे हाइवे पर पुलिस की वर्दी में कुछ बदमाशों ने 8 लाख से अधिक धनराशि लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित व्यापारी ने थाना हरी पर्वत में शिकायत...
Agra News : चांदी कारोबारी से लूट मामले में 31 साल बाद 7 साल की सजा, जानें दिलचस्प मामला...
Jul 25, 2024 00:19
Jul 25, 2024 00:19
31 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा
पॉश कॉलोनी कमला नगर के रहने वाले चांदी व्यापारी के बेटे से 22 दिसंबर 1993 को 8.26 लाख रुपये की लूट की वारदात हुई थी। इस मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रनवीर सिंह ने सिकंदरा के शास्त्रीपुरम निवासी संजय गुप्ता उर्फ टीटू, झांसी के थाना गड़वठा के मोती कटरा निवासी तत्कालीन पुलिसकर्मी भागीरथ और ट्रांस यमुना के कालिंदी विहार निवासी रामनिवास को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इन पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
ऐसे हुई थी वारदात
हरीपर्वत थाने में कमला नगर के रहने वाले चांदी कारोबारी भगवान दास गुप्ता ने तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका पुत्र भुवन प्रकाश अपने ममेरे भाई टीटू, चौकीदार दुर्ग विजय सिंह एवं उसके पुत्र चंद्रप्रकाश के साथ 31 साल पहले दिल्ली जाने के लिए निकला था। सुबह करीब 6 बजे कमला नगर टंकी के पास से राजा की मंडी स्टेशन जाने के लिए ऑटो में बैठे। हाइवे पर नेहरू नगर मोड़ के पास चार लोगों ने ऑटो को रोक लिया। पुलिसकर्मी बन गाली गलौज की। तलाशी लेने के बहाने भुवन प्रकाश से 8.26 लाख रुपये लूट लिए और थाने पर आकर बात करने की बोलकर वहां से निकल गए। आरोप लगाया कि घटना में शामिल लोग पुलिस की वर्दी वाले जैकेट पहने थे। पुलिस ने व्यापारी की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध लूट की धारा में केस दर्ज किया था।
इनकी हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस ने मुकदमे की विवेचना के दौरान झांसी के शास्त्रीपुरम निवासी पुलिसकर्मी भागीरथ, कानपुर निवासी पुलिसकर्मी सर्वेश कुमार यादव, आगरा के हिम्मतपुर निवासी पुलिसकर्मी हमबीर सिंह, चांदी व्यापारी के साले का बेटा सिकंदरा निवासी संजय गुप्ता उर्फ टीटू, कालिंदी विहार निवासी ऑटो चालक राम निवास, हरीपर्वत निवासी अनिल कुमार गुप्ता, न्यू आगरा के सुभाष गुप्ता, एत्माद्दौला के निवासी राजेश को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने की थी आरोपियों को बचाने की कोशिश
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे के विचारण के दौरान भगवान दास गुप्ता, विवेचक एसआई मोहम्मद असलम, पीड़ित चांदी व्यवसायी भुवन प्रकाश गुप्ता, डिप्टी एसपी ओमवीर सिंह की गवाही हुई। आरोप लगाया गया कि पुलिस ने अपने साथी पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश की थी। सीलबंद बंडल खोलकर बरामद नोट निकाल दूसरे नोट रख दिए गए थे। अदालत ने पुलिस के कृत्य को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं।
Also Read
17 Oct 2024 10:16 PM
बहुजन समाज पार्टी (BSP) के वरिष्ठ नेता पण्डित श्याम सुंदर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने उनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में यह निर्णय लिया है। और पढ़ें