SDM का एक्शन : किसानों की शिकायत पर खाद-बीज दुकानों पर की छापेमारी

किसानों की शिकायत पर खाद-बीज दुकानों पर की छापेमारी
UPT | अलीगढ़ उपजिलाधिकारी

Aug 10, 2024 14:07

अलीगढ़ की उपजिलाधिकारी महिमा सिंह राजपूत अपने कड़े एक्शन और तत्परता के लिए जानी जाती हैं। वे अक्सर ऐसे फैसले और कार्रवाइयां करती हैं, जो उन्हें चर्चा में बनाए रखते हैं। हाल ही में उन्होंने मिलावट खोरी...

Aug 10, 2024 14:07

Aligarh News : अलीगढ़ की उपजिलाधिकारी महिमा सिंह राजपूत अपने कड़े एक्शन और तत्परता के लिए जानी जाती हैं। वे अक्सर ऐसे फैसले और कार्रवाइयां करती हैं, जो उन्हें चर्चा में बनाए रखते हैं। हाल ही में उन्होंने मिलावट खोरी के खिलाफ कार्रवाई कर सुर्खियां बटोरी थीं, और अब वह एक बार फिर चर्चा में हैं, इस बार संपूर्ण समाधान दिवस के तहत किसानों की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई के कारण।

गलत दवा दी गई
अलीगढ़ जिले के तहसील खैर की उपजिलाधिकारी महिमा सिंह राजपूत संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जनता की शिकायतें सुन रही थीं। इस दौरान ग्राम इस्माइलपुर निवासी किसान मुकेश कुमार ने शिकायत की कि उन्हें खाद-बीज की दुकान से गलत दवा दी गई, जिसके कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई। किसान की इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम महिमा सिंह राजपूत ने तुरंत कार्रवाई का निर्णय लिया।

शिकायत पर की तुरंत कार्रवाई 
किसान मुकेश कुमार की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीएम महिमा सिंह राजपूत खुद ही गणेश खाद बीज भंडार पर छापेमारी के लिए निकल पड़ीं। उन्होंने मौके पर पहुंचकर दुकान का निरीक्षण किया और वहां से अटराजीन 50 प्रतिशत, डब्लूपी का नमूना किसान की उपस्थिति में लिया।

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दुकान की जांच 
जांच के दौरान एसडीएम ने प्रतिष्ठान के स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक बोर्ड और किसानों को दी जाने वाली कैश मेमो की भी जांच की। दुकान मालिक रुपेश गुप्ता ने बताया कि अटराजीन 50 प्रतिशत की 100 किलोग्राम मात्रा प्राप्त हुई थी, जिसमें से लगभग 97 किलोग्राम की बिक्री हो चुकी है। एसडीएम ने उन 15-20 किसानों की रसीदें भी जुटाईं, जिन्होंने अटराजीन खरीदा था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं और भी ऐसी ही समस्याएं उत्पन्न हुई हैं या नहीं।

एसडीएम ने दिया आश्वासन
एसडीएम महिमा सिंह राजपूत ने शिकायतकर्ता मुकेश कुमार को आश्वासन दिया कि अगर अटराजीन 50 प्रतिशत का नमूना प्रयोगशाला में जांच के दौरान अधोमानक पाया गया, तो प्रतिष्ठान के खिलाफ कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

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दूसरे प्रतिष्ठानों पर भी जांच
इसके बाद एसडीएम महिमा सिंह राजपूत ने जट्टारी स्थित शर्मा फर्टिलाइजर का भी निरीक्षण किया, जहां प्रतिष्ठान स्वामी ने पीओएस मशीन के न चलने की बात कही। जब यूरिया फर्टिलाइजर की बोरी की जांच की गई, तो स्टॉक रजिस्टर पर 286 बोरी, स्टॉक बोर्ड पर 340 बोरी और मौके पर केवल 193 बोरी पाई गईं। दुकान मालिक कपिल शर्मा ने पीओएस मशीन न चलने के कारण स्टॉक में अनियमितता की बात स्वीकार कर ली।

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कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
एसडीएम महिमा सिंह राजपूत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसानों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सही उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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