हाथरस में कोर्ट ने एक विवाहिता की हत्या के मामले में उसके पति और सास सहित चार लोगों को आजीवन कारावास और अतिरिक्त अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोर्ट का फैसला : हाथरस में विवाहिता की हत्या मामले में पति और सास समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास
Sep 01, 2024 03:12
Sep 01, 2024 03:12
उत्पीड़न शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में था
अभियोजन पक्ष के अनुसार, एटा जिले के सकरौली थाना क्षेत्र के बारा समसपुर निवासी भंवर सिंह ने अपनी बेटी मधु की शादी पवन कुमार से की थी, जो हाथरस के हसायन थाना क्षेत्र के धर्मपुर नगरिया का निवासी है। शादी के बाद मधु ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद से ही उसका पति पवन और अन्य ससुरालीजन मधु का उत्पीड़न करने लगे। यह उत्पीड़न शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में था।
परिवार के सदस्यों ने मिलकर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था
6 दिसंबर 2020 को, पवन और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर मधु पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। मौत से पहले मधु ने पुलिस के समक्ष बयान दिया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके पति और ससुराल वालों ने ही उसे जलाकर मारने की कोशिश की। इस बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।
पुलिस की जांच के बाद मामला न्यायालय में पहुंचा
पुलिस की जांच के बाद मामला न्यायालय में पहुंचा, जहां अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5, विजय कुमार द्वितीय ने इस मामले की सुनवाई की। एडीजीसी शिवेंद्र चौहान ने इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी की। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद, न्यायालय ने मधु के पति पवन, सास बेवी, ताईसास कुसुमा, और ननदोई राकेश को दोषी पाया।
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