कासगंज जिले में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में 2 जनवरी को अदालत ने 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई...
कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड में बड़ा खुलासा : दोषियों को विदेशी फंडिंग से मिला सहयोग, कोर्ट ने की जांच की मांग
Jan 05, 2025 14:37
Jan 05, 2025 14:37
कोर्ट ने विदेशी फंडिंग पर उठाए सवाल
न्यायाधीश विवेकानंद त्रिपाठी ने 130 पन्नों के फैसले में बताया कि आरोपी पक्ष ने पाकिस्तान और अन्य देशों से मिले पैसों और एनजीओ के सहयोग से अपना बचाव किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार की विदेशी सहायता का उपयोग करना देश के संविधान की भावना के खिलाफ है। इस मामले में विदेशों से मिली फंडिंग पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
इन एनजीओ ने की फंडिंग
कोर्ट के अनुसार, इस फंडिंग में शामिल एनजीओ में न्यूयॉर्क स्थित Alliance for Justice and Accountability, वॉशिंगटन डीसी में Indian American Muslim Council और लंदन में South Asia Solidarity Group जैसी संस्थाएं शामिल हैं। भारत में सक्रिय संगठनों में मुंबई का Citizens for Justice and Peace, नई दिल्ली का Peoples' Union for Civil Liberties और लखनऊ का Rehai Manch भी शामिल है, जिन्होंने आरोपियों की मदद की। कोर्ट ने कहा कि संगठनों की फंडिंग और इनके उद्देश्यों की जांच होनी चाहिए। इससे समाज में गलत संदेश जाता है।
क्या बोले चंदन गुप्ता के पिता
वहीं चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि कोर्ट के आदेश में यह जानकारी मिली है कि आरोपियों को बचाने के लिए पाकिस्तान समेत अन्य देशों से सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए और इस तरह की सहायता को बिल्कुल भी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, ताकि समाज में सही संदेश जाए।
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