Maharajganj News : किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास व सात हजार रुपये जुर्माना

UPT | दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई सजा

Nov 28, 2024 14:37

महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में नौ वर्ष पूर्व हुए एक दुष्कर्म मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विनय कुमार सिंह ने आरोपी रामकिशोर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Maharajganj News : महराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के पुरंदरपुर गांव में नौ वर्ष पूर्व किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विनय कुमार सिंह ने अभियुक्त रामकिशोर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

ये था मामला
जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने पुरंदरपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री व बड़ी पुत्री 13 अक्टूबर 2015 की रात्रि से लापता है। दोनों लड़कियों के लापता होने के चार दिन बाद लड़की की बड़ी बहन ने अपने घर फोन कर बताया कि रामकिशुन अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे व पीड़ित लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़कर चुपके से पीड़ित लड़की को अपने साथ कहीं ले गया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुरंदरपुर थाने की पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के बाद लड़की को शादी का झांसा देकर घर से बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

दलीलें सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विनय कुमार सिंह ने दस्तावेजी साक्ष्य, गवाहों के अवलोकन तथा विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार विनोद सिंह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई।

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