सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर यूपी सरकार की पहली प्रतिक्रिया : फैसले का किया स्वागत, बोले- यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में...

UPT | योगी आदित्यनाथ

Nov 13, 2024 19:41

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर दिए गए फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आई है। राज्य सरकार ने इस फैसले को सकारात्मक बताया...

New Delhi News : सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर दिए गए फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्य सरकार ने इस फैसले को सकारात्मक बताया और कहा कि सुशासन के लिए कानून का राज सबसे महत्वपूर्ण शर्त है और इस दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का डर बढ़ेगा। 

अपराधों पर नियंत्रण पाने में मिलेगी मदद
यूपी सरकार ने यह भी कहा कि इस निर्णय से माफिया प्रवृत्ति के तत्वों और संगठित पेशेवर अपराधियों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी, क्योंकि कानून का शासन सभी पर समान रूप से लागू होता है। हालांकि यह आदेश दिल्ली से संबंधित था, उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में पक्ष नहीं थी, क्योंकि यह केस "जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम और अन्य" से जुड़ा हुआ था।



बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
दरअसल, 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की और इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। अदालत ने साफ कहा कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने या दोषी ठहराने के बावजूद, उसके घर को तोड़ना न्यायसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के घर को केवल इस आधार पर नहीं गिराया जा सकता कि उस पर कोई अपराध का आरोप है।

आरोपों की सच्चाई का फैसला न्यायपालिका करेगी
कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन शामिल थे, ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी। जस्टिस गवई ने अपने फैसले में कहा कि हर व्यक्ति का घर उसकी सुरक्षा और उम्मीद का प्रतीक होता है। हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी न छिनें। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आरोपों के आधार पर किसी का घर गिराना उचित नहीं है और आरोपों की सच्चाई का फैसला केवल न्यायपालिका ही करेगी।

कई प्रमुख नेताओं ने दी प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर कार्रवाई पर दिए गए फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। कई प्रमुख नेताओं ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बुलडोजर के "छाया आतंक" का अंत होगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्सम्बंधी कड़े दिशा-निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा।

ओमप्रकाश राजभर बोले- सरकार का उद्देश्य किसी नागरिक का घर गिराना नहीं
यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सकारात्मक बताया। उनका कहना था कि इस फैसले को पूरे देश में स्वागत मिल रहा है, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्षी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसी भी नागरिक का घर गिराना नहीं है। यदि किसी अपराधी ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण किया है, तो उसे खाली कराया जाता है, लेकिन निजी संपत्ति पर किसी का घर नहीं गिराया जाता।

अखिलेश यादव ने दी तीखी प्रतिक्रिया
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के कम फैसले होते हैं जिनमें सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जिन्होंने निर्दोष लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अब उन अधिकारियों का बुलडोजर खड़ा हो जाएगा, और भविष्य में किसी का घर तोड़ने की कोई उम्मीद नहीं होगी।

डबल इंजन सरकार ने जनता को परेशान किया -अवधेश प्रसाद 
सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने जनता को परेशान किया है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए और इस कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। उनके अनुसार, अब समय आ गया है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले और प्रभावित परिवारों को न्याय मिले।

दिल की गहराइयों से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत- अजय राय
कांग्रेस पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं और इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि दोषी साबित होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता है, क्योंकि उस घर में रहने वाले अन्य परिजन दोषी नहीं हैं। हम दिल की गहराईयों से सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। कांग्रेस ने इस फैसले को न्याय की जीत बताया और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया।

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