बांके से बहन की गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला साल 21 जुलाई 2023 का है। फहतेहपुर थाना क्षेत्र के मिठवारा निवासी अब्दुल रसीद...
Barabanki News : बहन का सिर काटकर ले जा रहे भाई को उम्रकैद की सजा, जानें क्या था पूरा मामला...
Jul 22, 2024 16:23
Jul 22, 2024 16:23
15 दिनों में दाखिल की चार्जशीट
तत्कालीन विवेचक रहे उपनिरीक्षक धीरेन्द्र कुमार सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार कर 15 दिनों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर जघन्य अपराधों व अपराधियों को सजा सुनाये जाने को लेकर बनाई गई मॉनिटरिंग सेल के अधिकारियों व कर्मचारियों ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को सजा दिलाने के लिए सबूतों और मजबूत गवाहों को प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह पेश किए
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मोहम्मद रियाज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मोहम्मद रियाज की बहन आसफा खातून पूर्व में एक लड़के के साथ भाग गई थी। इससे परिवार वाले काफी परेशान थे। परिवार के सदस्यों ने उसे काफी समझाया, लेकिन वह उसी के साथ रहना चाहती थी। भाई रियाज ने भी उसको बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी।
साल 2023 में की थी हत्या
21 जुलाई 2023 को घर से दूर बाड़े में मोहम्मद रियाज ने आसफा खातून की गला काटकर हत्या कर दी। घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता अब्दुल रसीद ने कोतवाली फतेहपुर में दर्ज कराई थी। मामले में आरोपी भाई का बहन के कटे सिर को ले जाते हुए वीडियो काफी वायरल हुआ था।
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