राहुल गांधी पर नया संकट : विशेष समुदाय पर टिप्पणी का केस, 11 साल पुराने मामले में परिवादी का बयान दर्ज

विशेष समुदाय पर टिप्पणी का केस, 11 साल पुराने मामले में परिवादी का बयान दर्ज
UPT | नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी

Sep 06, 2024 19:09

राहुल गांधी के खिलाफ विशेष समुदाय पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में दायर मुकदमे में 11 साल बाद गुरुवार को परिवादी का बयान दर्ज किया गया...

Sep 06, 2024 19:09

Sultanpur News : नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुल्तानपुर कोर्ट एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे केस के अलावा एक और मुकदमा सामने आया है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेष समुदाय पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में दायर मुकदमे में 11 साल बाद गुरुवार को परिवादी का बयान दर्ज किया गया। सुल्तानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तिथि तय की गई है।

विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला
मिली जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता मोहम्मद अनवर ने दायर परिवाद में आरोप लगाया गया है कि 24 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चुनावी जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने समुदाय विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। आरोप है कि राहुल गांधी ने भाषण में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का संदर्भ देते हुए मुसलमान युवकों के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क होने का दावा किया, जिससे देशभर में मुसलमानों को संदेह की नजर से देखा गया। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे।



सुल्तानपुर कोर्ट में भेजा मामला
सीजेएम न्यायालय में 11 साल पहले दायर किए गए परिवाद के अंतर्गत अब तक परिवादी का बयान दर्ज नहीं हो सका था। अब इस मामले को विचारण के लिए MP/MLA के विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजा गया है, जहां विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मोहम्मद अनवर का बयान दर्ज किया। इससे पहले, MP/MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा अक्टूबर 2018 में दायर मानहानि मामले में जमानत दी थी।

अभद्र टिप्पणी मामले में पहले भी केस दर्ज
बता दें कि साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस बयान से प्रभावित होकर, भाजपा नेता और कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की। लगभग पांच वर्षों तक मामले की सुनवाई चलती रही और दिसंबर 2023 में तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया।

मामले की 19 सितंबर को सुनवाई
वहीं 5 सितंबर को वादी मुकदमा भाजपा नेता विजय मिश्रा को विशेष मजिस्ट्रेट की कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करना था। लेकिन BJP नेता विजय तबियत खराब होने के चलते कोर्ट में नहीं पेश हुए। जिसके चलते एक बार फिर सुनवाई टल गई। मामले में अब 19 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि मामला दीवानी स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। पिछली बार 23 अगस्त को भी इसी कारण सुनवाई टली थी।

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