राहुल गांधी मानहानि केस : सुल्तानपुर कोर्ट में फिर टली सुनवाई, 1 अक्टूबर को अगली तारीख

सुल्तानपुर कोर्ट में फिर टली सुनवाई, 1 अक्टूबर को अगली तारीख
UPT | Rahul Gandhi

Sep 21, 2024 16:48

यह सुनवाई तीसरी बार हो रही थी, लेकिन वादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अब कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को निर्धारित की है...

Sep 21, 2024 16:48

Short Highlights
  • राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई टली
  • कोर्ट ने 1 अक्टूबर को निर्धारित की अगली तारीख
  • अब तक जुलाई से पांच बार टल चुकी है सुनवाई
Sultanpur News : सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में शनिवार को राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई हुई। यह सुनवाई तीसरी बार हो रही थी, लेकिन वादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अब कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को निर्धारित की है। बता दें कि जुलाई से अब तक पांच बार सुनवाई टल चुकी है। 

अधिवक्ताओं के मेडिकल कैम्प के कारण टली सुनवाई
वहीं, राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने इस मामले में बताया कि आज कोर्ट में अधिवक्ताओं का एक मेडिकल कैम्प लगा था, जिससे अधिवक्ताओं की व्यस्तता के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इससे पहले, 19 सितंबर को भी वादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय की व्यस्तता के चलते सुनवाई टल गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर निर्धारित की है।



यह है पूरा मामला
दरअसल साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस बयान से प्रभावित होकर, भाजपा नेता और कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में रिट दायर की। लगभग पांच वर्षों तक मामले की सुनवाई चलती रही और दिसंबर 2023 में तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सरेंडर
एनबीडब्ल्यू (नॉन-बेलेबल वॉरंट) की कार्रवाई के बाद, जनवरी में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने पेशी दी। इसके बाद, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 19 फरवरी को अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने 20 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के दो मुचलकों पर जमानत दी। जमानत मिलने के बाद, राहुल गांधी को आगे की प्रक्रिया के लिए कोर्ट में उपस्थित होना था।

पार्टी की छवि को धूमिल करने की साजिश- राहुल
दरअसल, राहुल गांधी ने 26 जुलाई को MP/MLA कोर्ट में अपने बयान में कहा था कि वे निर्दोष हैं और उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि यह उनकी और उनकी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। राहुल के बयान के बाद, कोर्ट ने 12 अगस्त को साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की थी।

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