बदायूं एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज आचार संहिता उल्लंघन, कोविड महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सांसद धर्मेन्द्र यादव समेत 29 लोगों पर दर्ज मुकदमे में सभी को दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था।
बदायूं से बड़ी खबर : आजमगढ़ सांसद धर्मेन्द्र यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत, आचार संहिता उल्लंघन में दोषमुक्त
Jun 29, 2024 00:52
Jun 29, 2024 00:52
दो साल पुराना मामला
यह मामला 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था। सासंद धर्मेन्द्र यादव के वकील जगत सिंह ने बताया कि तीन फरवरी 2022 को यह मुकदमा आचार संहिता उल्लंघन, कोविड महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। एसडीएम इसमें वादी थे। एमपी-एमएलए कोर्ट में यह मुकदमा इसलिए चला क्योंकि इसमें धर्मेन्द्र यादव नामजद थे। कुल 37 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर हुई और 29 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। इसमें 17 अभियोजन साक्ष्य पेश हुए। घटना किस समय की थी इसका कोई प्रमाण नहीं पेश किए गए।
किस किस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई
धर्मेन्द्र यादव, रईस अहमद,फखरे अहमद नकवी उर्फ सोबी, राजेन्द्र सिंह यादव, सतीश चंद्र, फूलबानो,विनोद राठौर, ठाकुर राजीव कुमार सिंह, अवनीत सक्सेना, दिनेश चौधरी, मुनेंद्र पाल सिंह, रामवीर सिंह, अजमत अली, सुनील यादव, वचन सिंह, बाबू सिंह, ब्रजपाल शाक्य, रामबलराम, अनेकपाल यादव, मनोज कश्यप, ऐल्कार सिंह यादव, चरन सिंह सागर, फिरोज, आंनद कुमार मौर्य, जितेंद्र शर्मा, शैलेन्द्र सिंह राजपूत, वीरेंद्र सिंह, सत्येंद्र पाल सिंह और रंजित यादव।
क्या बोले धर्मेन्द्र यादव
इस बारे में सासंद धर्मेन्द्र यादव ने कहा कि न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं और मेरे कई साथियों के खिलाफ यह झूठा मुकदमा लिखाया गया था। अब माननीय न्यायालय ने हम 29 लोगों को न केवल बरी किया बल्कि कठोर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जो जांच अधिकारी थे या जिन्होंने यह एफआईआर कराई थी उनका गैर जिम्मेदारना रवैया रहा है।
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