कोर्ट ने कहा कि विश्वास करना कठिन है कि हाईकोर्ट के आदेश को अधिकारी न मानें। इसे कोर्ट ने अवमानना मानते हुए आदेश दिया है कि याची के वेतन से कटौती नहीं की जाएगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की बड़ी कार्रवाई : बस्ती के डीएम और डीपीआरओ पर लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना, जानें क्या है मामला
Sep 04, 2024 01:36
Sep 04, 2024 01:36
कोर्ट ने अवमानना मानते हुए सख्त टिप्पणी की
इसे कोर्ट ने अवमानना मानते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि विश्वास करना कठिन है कि हाईकोर्ट के आदेश को अधिकारी न मानें। इसे कोर्ट ने अवमानना मानते हुए आदेश दिया है कि याची के वेतन से कटौती नहीं की जाएगी। जस्टिस जेजे मुनीर ने यह आदेश कुसुम लता सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर एडवोकेट शेख मुअज्जम ने पक्ष रखा। बस्ती निवासी याची पर डीएम ने 28 अक्टूबर 2022 को 8.70 लाख रुपये सरचार्ज लगाया था। साथ ही 10 हजार रुपये हर महीने वेतन से कटौती का आदेश दिया। याची के वेतन से 1.40 लाख की कटौती की जा चुकी है। याची ने डीएम के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
आदेश रद्द कर दिया गया तो वसूली कैसे सही : कोर्ट
हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी रवीश गुप्ता को दो माह में जांच कर नियमानुसार आदेश देने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी कटौती जारी रही। इस पर कुसुम लता सिंह ने दोबारा यह याचिका दायर की। कोर्ट ने डीएम से सफाई मांगी। बस्ती के डीएम की सफाई को कोर्ट ने अतार्किक बताते हुए नाराजगी जताई। कहा- जब आदेश रद्द कर दिया गया तो वसूली कैसे सही मानी जा सकती है।
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