पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी ने गैंगस्टर और अपहरण के केस में कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। इस मामले में विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने आठ जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है...
Basti News : गैंगस्टर और अपहरण के केस में अमरमणि त्रिपाठी ने दी अग्रिम जमानत की अर्जी, इस दिन होगी सुनवाई
Jul 06, 2024 14:12
Jul 06, 2024 14:12
- एमपीएमएलए कोर्ट में दी गई अर्जी में दलील दी
- प्रमोद कुमार गिरि ने आठ जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की
आठ जुलाई को सुनवाई की तारीख
गैंगस्टर और अपहरण के केस में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी ने एमपी/एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। इस मामले में विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने आठ जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। अमरमणि त्रिपाठी द्वारा अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में दी गई अर्जी में यह भी दावा किया गया है कि केस के वादी की मौत हो चुकी है।
ये था पूरा मामला
पीड़ित राहुल मद्धेशिया की तरफ से 21 जून को कोर्ट में स्वयं हाजिर होकर सुलहनामा दाखिल किया गया है। कहा गया है कि उसके अपहरण में अमरमणि त्रिपाठी की भूमिका नहीं है। अमरमणि को जानता-पहचानता नहीं हूं और न कभी मिला हूं। त्रिपाठी के वकीलों ने बताया कि उनके खिलाफ जो आपराधिक इतिहास पुलिस दिखा रही है, उनमें से अधिकतर केस समाप्त हो चुके हैं। उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की है और दावा किया है कि गैर जमानती वारंट के आसार होने के कारण पुलिस कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
कुर्की में सुनवाई आज
व्यापारी राहुल मद्धेशिया के अपहरण केस में फरार चल रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों के बारे में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने पिछली तारीख पर कोटवाली पुलिस को गोरखपुर और लखनऊ में अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों की दोबारा जांच का आदेश दिया था। उन्होंने इसमें यह भी कहा है कि अगर कोई अन्य संपत्ति पाई जाती है, तो उसे छह जुलाई तक कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा।
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