बांदा कोर्ट का बड़ा फैसला : मासूम बच्ची को 5 साल बाद मिला इंसाफ, जज साहब का आदेश सुनकर भीख मांगने लगे रेपिस्ट

मासूम बच्ची को 5 साल बाद मिला इंसाफ,  जज साहब का आदेश सुनकर भीख मांगने लगे रेपिस्ट
UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Feb 22, 2024 18:22

मामला वर्ष 2018 का है। बांदा शहर के कोतवाली क्षेत्र के एक बुजुर्ग ने अपनी साढ़े आठ वर्षीय नातिन जो कक्षा चार में पढ़ती थी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घर नहीं...

Feb 22, 2024 18:22

Banda News : साढ़े पांच साल पहले हुए गैंगरेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आठ वर्षीय बच्ची के साथ हुए गैंगरेप मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया है।

दरअसल, मामला वर्ष 2018 का है। बांदा शहर के कोतवाली क्षेत्र के एक बुजुर्ग ने अपनी साढ़े आठ वर्षीय नातिन जो कक्षा चार में पढ़ती थी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घर नहीं लौटने पर खोजबीन की गई। जिसके बाद बच्ची दोपहर को केन नदी के किनारे खून से लथपथ मिली थी। बच्ची दर्द से कराह रही थी। बच्ची ने बताया कि कालिंजर के गुढ़ाकलां का चुनबाद जो शंकरनगर में किराए पर रहता है, जिसने उसे अगवा कर यहां ले आया। जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके साथ एक और युवक था। विवेचना के बाद पता चला कि उस युवक का नाम छोटू है। जो सोहना का रहना वाला है।

दोनों दोषियों को भेजा गया जेल
विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल ने बताया कि सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए। जिसके बाद साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक चुनबाद पहले से जेल में निरुद्ध है और दूसरा दोषी छोटू जमानत पर बाहर था।

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