चित्रकूट में बकरी चराने गई नाबालिक लड़की के साथ दुराचार के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है साथ में अर्थ दंड भी लगाया है...
Chitrakoot News : बकरी चराने गई लड़की के साथ दुराचार करने वाले को 20 साल की कैद, जानें पूरा मामला
Jun 26, 2024 20:13
Jun 26, 2024 20:13
क्या है पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप ने बताया कि रैपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला ने बीती 7 जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार बीती 6 जुलाई 2022 को दोपहर एक बजे उसकी 14 वर्षीय बेटी अपनी धान की फसल की रखवाली कर रही थी। साथ ही बकरी भी चरा रही थी। इस दौरान खेत से दूर भाग रही बकरी को पकडने के लिए उसकी बेटी कुछ दूर निकल गई। इस दौरान वहां गुड्डू पहुंच गया और उसकी बेटी को जबरन तालाब के पास घसीटकर ले गया। जहां उसके साथ दुराचार करने के बाद घर में न बताने की धमकी दी। घर लौटने पर बेटी ने पूरे मामले की जानकारी दी।
आरोपी के माता-पिता को 4-4 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा
इसके बाद वह उलहना देने के लिए आरोपी के घर गई। जहां गुड्डू के पिता किशोरी व मां विषमतिया ने भी गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें नाबालिक लडकी के साथ दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर आरोपी रैपुरा थाने के भौरीं गांव के गेटा का पुरवा निवासी गुड्डू को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 7 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही मुख्य आरोपी के पिता किशोरी लाल व माता विषमतिया को भी 4-4 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
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