Hamirpur News : तमंचे के बल पर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन दोषियों को उम्रकैद, जानें पूरा मामला

तमंचे के बल पर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन दोषियों को उम्रकैद, जानें पूरा मामला
UPT | जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर

Sep 26, 2024 18:42

हमीरपुर में घर में घुसकर दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 67 - 67 हजार रुपए अर्थ दंड...

Sep 26, 2024 18:42

Hamirpur News : यूपी के हमीरपुर में घर में घुसकर दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एस के खरवार ने आजीवन कारावास और 67 - 67 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में तत्कालीन सीओ ने अभियुक्तों को क्लीन सेट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी l
 

 
हमीरपुर जिले में विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह ने बताया कि सुमेरपुर थाने में 4 फरवरी 2007 को एक गांव के दलित व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि उसका परिवार गांव में रहता है जबकि वह चंडीगढ़ में रहकर राजगीर मिस्त्री का काम करता था। 2 फरवरी 2007 की देर रात 12:00 बजे जब उसकी पत्नी व बच्चे घर में सो रहे थे तभी थाना कुरारा के पतारा निवासी शंभू कुशवाहा ने अपने तीन साथियों के साथ असलहे से लैस होकर छत के रास्ते उसके घर में प्रवेश किया, तभी आहट पर उसकी पत्नी व बच्चे जाग गए। पत्नी जब दरवाजा खोलकर बाहर देखने का प्रयास किया तो सभी लोग अंदर घुस आए और उसकी पत्नी को तमंचे के दम पर बंधक बनाकर चारों ने उसकी 18 वर्ष की पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

पिता ने डीजीपी से लगाई थी न्याय की गुहार
इसके बाद मुख्य दरवाजा खोलकर चले गए 3 फरवरी को पत्नी ने मोबाइल से सूचना दी l पुलिस ने शंभू कुशवाहा वह तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस मामले की जांच तत्कालीन सीओ जोगिंदर लाल ने की थी, जिन्होंने चारो आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। इसके बाद पिता ने डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई थी। डीजीपी के निर्देश पर एसपी ने तत्कालीन सीओ मौदहा ए के सिंह व तत्कालीन सीओ राठ पी एन त्रिपाठी से दोबारा विवेचना करें जिन्होंने चारो आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था l 
 
विशेष न्यायाधीश एसके खरवार ने मामले की सुनवाई करते हुए सामूहिक दुष्कर्म में शंभू कुशवाहा भागवली उर्फ अजय पाल व बबलू को आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 67- 67 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है अर्थदंड की राशि से पिता को बतौर प्रतिकर एक लाख रुपए देने का आदेश दिया है l

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