मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के समक्ष चित्रकूट जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए।
अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई टली : कपिल सिब्बल ने उठाए चित्रकूट जेल की सुरक्षा पर सवाल
Sep 04, 2024 13:36
Sep 04, 2024 13:36
लखनऊ बेंच खारिज कर चुका है याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी, जिसे अब अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपी की दलीलें प्रथम दृष्टया संतोषजनक नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि जमानत पर बाहर आने के बाद अब्बास पुनः आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है।
मनी लॉन्ड्रिंग में बंद है अब्बास अंसारी
गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को 18 नवंबर 2022 को नैनी जेल से चित्रकूट जिला कारागार में स्थानांतरित किया गया था। इस मामले में अब्बास अंसारी के साथ चित्रकूट जेल के अधिकारी और उनकी पत्नी निकहत बानो को भी अभियुक्त बनाया गया है।
अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी
सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि यदि अब्बास अंसारी को जमानत दी जाती है, तो क्या उन्हें कोई आपत्ति होगी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और संदीप मेहता की पीठ ने ईडी से इस पर जवाब दाखिल करने को कहा है। अब 9 सितंबर को इस मामले की सुनवाई फिर से होगी।
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