Gonda News : तीन नए कानून को लेकर एसपी ने लगाई अधिकारियों का क्लास, कहा- शहर से लेकर गांव तक करें प्रचार, दिये ये निर्देश

तीन नए कानून को लेकर एसपी ने लगाई अधिकारियों का क्लास, कहा- शहर से लेकर गांव तक करें प्रचार, दिये ये निर्देश
UPT | पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल और अन्य

Jul 01, 2024 00:08

गोंडा के पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक (SP) विनीत जायसवाल ने सोमवार यानी 1 जुलाई से होने वाले तीन नए कानून को लेकर प्रशिक्षण प्रोग्राम और कार्यशाला का आयोजन किया। पुलिस अधीक्षक ने...

Jul 01, 2024 00:08

Gonda News : गोंडा के पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक (SP) विनीत जायसवाल ने सोमवार यानी 1 जुलाई से होने वाले तीन नए कानून को लेकर प्रशिक्षण प्रोग्राम और कार्यशाला का आयोजन किया। पुलिस अधीक्षक ने आने वाले तीन नए कानून के बारे में राजपत्रित अधिकारियों को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने जनता तक तीन नए कानून की जानकारी पहुंचाने की भी जिम्मेदारी दी गई है।

अब भारतीय न्याय संहिता लागू होगा
सभी तीन नए कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे।  पुलिस अधीक्षक ने सभी राजपत्रित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दें कि प्रचार प्रसार के माध्यम से तीन नए कानून के बारे में लोगों को जानकारी दें। वहीं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामबली यादव ने पुलिस लाइन कक्ष में उपस्थित राजपत्रित अधिकारियों को तीन नए कानूनों के संबंध में प्रशिक्षण दिया। इस दौरान बताया गया कि 1 जुलाई 2024 से इंडियन पीनल कोड (Indian Penal Code) की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोजीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। अपराध की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर विचार किए बिना जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज करनी होगी। अगर कोई महिला शिकायतकर्ता थाने नहीं जाना चाहतीं तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर (Electronic FIR) की सुविधा शुरू की जाएगी।

छह महीने में जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा
एसपी ने कहा अब तक जीरो एफआईआर में धारा नहीं जुड़ती थीं। अब 15 दिन के भीतर जीरो एफआईआर संबंधित थाने को भेजनी होगी। छोटे-छोटे मामलों और तीन साल से कम सजा के अपराधों के मामलों में समरी ट्रायल किया जाएगा। विवचेक को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। परिस्थिति के आधार पर न्यायालय अतिरिक्त समय दे सकती है। 180 दिन यानी छह महीने में जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा। कोर्ट को 60 दिन के भीतर आरोपी पर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा फैसला सुनाने और सजा का ऐलान करने में 7 दिन का ही समय मिलेगा। अगर किसी दोषी को मौत की सजा मिली है और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई है तो 30 दिन में दया याचिका दायर करनी होगी।

 सोशल मीडिया के माध्यम से भी नए कानूनों के प्राविधानों का प्रचार-प्रसार
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि तीन नए कानूनों के सम्बन्ध में तैयार किये गए पम्पलेटों का वितरण किया जा रहा है। थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर प्रशिक्षण एवं अभियोजन निदेशालय द्वारा भेजे गए बैनर व पोस्टर लगाये जाएंगे। स्थानीय स्तर पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी नए कानूनों के प्राविधानों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

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