दोषी विश्वनाथ वंशकार, जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले का निवासी है, ने 21 जून को नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटरा रेलवे स्टेशन के पास स्थित बाग में अपनी सौतेली बेटी सृष्टि के साथ यह जघन्य अपराध किया।
निर्मम अपराध पर कड़ी कार्रवाई : सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा
Dec 21, 2024 16:47
Dec 21, 2024 16:47
यह है मामला
दोषी विश्वनाथ वंशकार, जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले का निवासी है, ने 21 जून को नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटरा रेलवे स्टेशन के पास स्थित बाग में अपनी सौतेली बेटी सृष्टि के साथ यह जघन्य अपराध किया। नशे की हालत में उसने न केवल बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, बल्कि उसके विरोध करने पर पेड़ की जड़ पर पटक-पटक कर उसकी निर्मम हत्या कर दी।
विरोध करने पर पेड़ की जड़ पर पटक कर हत्या कर दी
मामले की पृष्ठभूमि में एक त्रासद प्रेम कहानी है। विश्वनाथ ने लगभग पांच साल पहले छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कूड़ा बीनने के दौरान मनीषा से मुलाकात की थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और मनीषा अपनी बेटी सृष्टि के साथ विश्वनाथ के साथ भाग गई। हालांकि, विश्वनाथ की शराब की लत और हिंसक व्यवहार के कारण मनीषा ने छह महीने पहले उन्हें छोड़ दिया, लेकिन अपनी बेटी को पीछे छोड़ गई।
10 दिन में आरोप पत्र दाखिल
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 10 दिनों में आरोप पत्र दाखिल किया। एसपी विनीत जायसवाल के मार्गदर्शन में पुलिस ने मजबूत साक्ष्य और गवाहों के बयान एकत्र किए। न्यायालय ने जरनैल सिंह बनाम हरियाणा के मुकदमे का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया। यद्यपि आरोपी ने मुकदमे को झूठा और रंजिशन बताने का प्रयास किया, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी पाया। यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश भेजता है कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को कठोर सजा मिलेगी।
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