मुकदमे की सुनवाई के दौरान सह अभियुक्त सुदामा की मौत हो गई। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार चौक थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव निवासी लक्ष्मण का 20 मई 2014 को जमुना से झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश के चलते ...
महराजगंज जिला अदालत का फैसला : मारपीट मामले में तीन आरोपी दोषी करार, तीन-तीन साल की सजा
Oct 16, 2024 14:30
Oct 16, 2024 14:30
लात-घूंसों व लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा था
मुकदमे की सुनवाई के दौरान सह अभियुक्त सुदामा की मौत हो गई। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार चौक थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव निवासी लक्ष्मण का 20 मई 2014 को जमुना से झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश के चलते जमुना के बेटे सुदामा, कैलाश व मुकेश ने लक्ष्मण के साथ गाली-गलौज करते हुए उसे व उसके चाचा हरि को लात-घूंसों व लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा। जिसमें वादी लक्ष्मण को काफी गंभीर चोटें आईं।
बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई
लक्ष्मण की तहरीर के आधार पर थाना चौक पुलिस ने जमुना, सुदामा, कैलाश व मुकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सह अभियुक्त सुदामा की मौत हो गई थी। जिला जज नीरज कुमार ने दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहों के अवलोकन तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता अजीत सिंह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनाई।
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