कोर्ट का फैसला : चरस तस्करी के आरोप में नेपाली नागरिक को 12 साल की सजा,  2.50 लाख रुपये जुर्माना

चरस तस्करी के आरोप में नेपाली नागरिक को 12 साल की सजा,  2.50 लाख रुपये जुर्माना
UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Dec 21, 2024 16:38

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के सोनौली थाना क्षेत्र के फरेनवा गांव के पास से चरस तस्करी के आरोप में चार साल पूर्व गिरफ्तार नेपाली नागरिक...

Dec 21, 2024 16:38

Maharajganj News : उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के सोनौली थाना क्षेत्र के फरेनवा गांव के पास से चरस तस्करी के आरोप में चार साल पूर्व गिरफ्तार नेपाली नागरिक तेजेंद्र पुन को विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अभय प्रताप सिंह द्वितीय ने दोषी सिद्ध करार देते हुए 12 साल का कारावास और 2.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने पकड़ा था आरोपी को
यह मामला 20 फरवरी 2020 का है जब सोनौली पुलिस नेपाल-भारत सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए गश्त पर थी। पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति नेपाल से तस्करी कर भारत में चरस लाने वाला है। इसके बाद सोनौली पुलिस ने एसएसबी जवानों के साथ फरेनवा में घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकड़ लिया।



इतनी चरस हुई थी बरामद
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम तेजेंद्र पुन बताया जो नेपाल के लुकुर वन थाना बुर्ती वांग, जिला वांग लुंग का निवासी है। उसकी तलाशी में चार किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसे वह नेपाल से भारत तस्करी के लिए लाया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत तेजेंद्र पुन के खिलाफ मामला दर्ज किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान सुनने के बाद तेजेंद्र पुन को दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा और जुर्माना लगाया।

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