महराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र में 20 वर्ष पूर्व एक युवती से छेड़खानी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी कोर्ट) संजय मिश्र ने आरोपी राजेंद्र प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास और छह हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
छेड़छाड़ मामले में आऱोपी को दो साल की सजा : एससी-एसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला, 20 साल पहले हुई थी वारदात
Oct 26, 2024 15:38
Oct 26, 2024 15:38
मां के साथ सो रही थी युवती
घटना के अनुसार, 11 जून 2004 की रात आरोपी पीड़िता के घर में घुस गया और मां के साथ सो रही युवती से छेड़छाड़ करने लगा। उस समय पीड़िता के पिता किसी रिश्तेदार के यहां गए हुए थे। जब पीड़िता की मां ने विरोध किया, तो राजेंद्र यादव ने युवती के सीने पर चाकू रखकर जान से मारने की धमकी दी। संघर्ष में युवती के कपड़े फट गए। मां के शोर मचाने पर गांव के लोग जाग गए और आरोपी मौका पाकर फरार हो गया।
कोर्ट के आदेश पर हुआ था मुकदमा
पीड़िता की मां ने स्थानीय थाना और पुलिस अधीक्षक को घटना की सूचना दी, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब पीड़िता ने न्यायालय में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। न्यायालय के आदेश पर पनियरा थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी कोर्ट) संजय मिश्र ने दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के बयान का परीक्षण किया। विशेष लोक अभियोजक फड़ींद्र त्रिपाठी तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।
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