झांसी में दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।
Jhansi News : झांसी में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत खारिज, पॉक्सो एक्ट की धारा भी शामिल
Sep 04, 2024 07:52
Sep 04, 2024 07:52
ये है पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार, 18 जून, 2024 को शौकीन खान, आकिब और साहिल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा भी शामिल है, जो इस अपराध की गंभीरता को दर्शाता है।
जमानत याचिका को खारिज कर दिया
आरोपी साहिल और आकिब ने जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन विशेष लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों ने एक साथ मिलकर एक जघन्य अपराध किया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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