कानपुर के फजलगंज थानाक्षेत्र के दर्शनपुरवा इलाके में 24 अक्टूबर 2015 को मोहर्रम जुलूस के दौरान देवी देवताओं के पोस्टर फाड़ने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है बावल से संबंधित मुकदमे को शासन ने अब वापस लेने का फैसला लिया है।
Kanpur News : मोहर्रम जुलूस के दौरान हुए मुकदमे में 32 लोग होंगे दोषमुक्त, केस वापस लेगी सरकार
Oct 10, 2024 22:28
Oct 10, 2024 22:28
Kanpur News : कानपुर के फजलगंज थानाक्षेत्र के दर्शनपुरवा इलाके में 24 अक्टूबर 2015 को मोहर्रम जुलूस के दौरान देवी देवताओं के पोस्टर फाड़ने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है।बावल से संबंधित मुकदमे को शासन ने अब वापस लेने का फैसला लिया है।इस संबंध में विशेष सचिव ने डीएम को पत्र भेज कर मुकदमा वापसी से संबंधित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जुलूस के दौरान भड़की थी हिंसा
बता दें कि आज से नौ साल पहले मोहर्रम जुलूस के दौरान देवी देवताओं के पोस्टर फाड़ने के मामले में बड़ा सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। जिसके बाद अराजकतत्वों ने पथराव और आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। बवाल बढ़ता देख उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग और आंसू गैसे के गोले छोड़ने पड़े थे। बवाल में कई लोग और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस गंभीर प्रकरण में दर्शन पुरवा चौकी इंचार्ज बृजेश शुक्ला ने ने 32 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
शाशन ने जारी किया आदेश
आरोप था कि सपा के पूर्व विधयाक इरफान सोलंकी ने पोस्टर फाड़ने का विरोध करने पर उन लोगों को जेल भिजवा दिया था। सीसामऊ विधानसभा सीट का उप चुनाव होने की घोषणा के बाद प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने इस मामले को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर 32 लोगों पर लगे मुकदमे को खत्म करने की मांग की थी। जिसके बाद मंगलवार को शासन से इस पर मुकदमा वापस लेने के बारे में आदेश जारी कर दिया गया।
डीजीसी क्रिमनल ने दी जानकारी
वही इस संबंध में डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने बताया कि कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। जिसे अब तथ्यों और अभियोजन की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही केस खत्म हो जाएगा। कोर्ट में आदेश व रिपोर्ट को दाखिल किया जाएगा।
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